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    'साइबर क्राइम के अपराधियों को नहीं मिलेगी जमानत', सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया ऐतिहासिक फैसला

    Updated: Mon, 17 Nov 2025 10:00 PM (IST)

    सुप्रीम कोर्ट ने डिजिटल अरेस्ट मामले में सख्त रुख अपनाते हुए आरोपियों को जमानत पर रिहा करने से अदालतों को रोक दिया है। यह फैसला एक 72 वर्षीय महिला वकील को डिजिटल अरेस्ट कर 3.29 करोड़ रुपये ठगने के मामले में आया है। कोर्ट ने कहा कि असामान्य घटना के लिए असामान्य हस्तक्षेप जरूरी है। कोर्ट ने यह भी कहा कि ठग बेखबर बुजुर्गों को निशाना बना रहे हैं और उनकी जीवनभर की जमा पूंजी हड़प रहे हैं।

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    आरोपितों को जमानत देकर रिहा करने से अदालतों को रोका (फाइल फोटो)

    जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने डिजिटल अरेस्ट के मामले में अभूतपूर्व कदम उठाते हुए 72 वर्षीय महिला वकील को डिजटली अरेस्ट कर 3.29 करोड़ रुपये ट्रांसफर करने को मजबूर करने वाले आरोपितों को जमानत देकर रिहा करने से अदालतों को रोक दिया है। शीर्ष अदालत ने आदेश दिया कि कोई भी अदालत आरोपित विजय खन्ना और अन्य सहअभियुक्तों को रिहाई नहीं देगी।

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    आरोपितों को अगर कोई राहत चाहिए तो वे सुप्रीम कोर्ट आ सकते हैं। कोर्ट ने कहा कि असमान्य घटना के लिए असमान्य हस्तक्षेप की जरूरत होती है। ये आदेश न्यायमूर्ति सूर्यकांत और जोयमाल्या बाग्ची की पीठ ने डिजिटल अरेस्ट के मामले में स्वत: संज्ञान लेकर की जा रही सुनवाई के दौरान बुजुर्ग महिला वकील को डिजिटल अरेस्ट करके ठगे जाने का मामला उठाए जाने पर दिये।

    'असमान्य घटना के लिए असमान्य हस्तक्षेप की जरूरत'

    पीठ की अगुवाई कर रहे न्यायाधीश सूर्यकांत ने कहा कि वह किसी के जीवन और स्वतंत्रता के खिलाफ नहीं हैं लेकिन इस मामले में असमान्य आदेश की आवश्यकता है। ऐसे मामलों से सख्ती से निपटना चाहिए ताकी सही संदेश जाए। पीठ ने कहा कि असमान्य घटना के लिए असमान्य हस्तक्षेप की जरूरत होती है।

    कोर्ट ने आदेश तब दिए जब सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट आन रिकार्ड एसोसिएशन (एससीएओआरए) की ओर से दाखिल हस्तक्षेप अर्जी का जिक्र किया गया जिसमें बुजुर्ग महिला वकील के साथ हुई धोखाधड़ी का मुद्दा उठाते हुए अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की गई थी। एसोसिएशन के अध्यक्ष विपिन नायर ने कोर्ट को बताया कि बुजुर्ग महिला वकील की जिंदगी भर की जमा पूंजी चली गई है। घटना की एफआइआर के बाद जो आरोपी गिरफ्तार हुए थे वे विधायी जमानत पाकर छूट जाएंगे।

    कब मिलती है विधायी तौर पर जमानत?

    मालूम हो कि जब कोई आरोपित गिरफ्तार होता है और कानून में तय अवधि के भीतर उसके खिलाफ अदालत में चार्जशीट दाखिल नहीं होती है तो उसे विधायी तौर पर जमानत मिल जाती है। इस मामले में यही मुद्दा उठाया गया था। कोर्ट ने नायर की दलीलें पर संज्ञान लेते हुए तत्काल आदेश लिखाया कि इस मामले में आरोपित विजय खन्ना और अन्य अभियुक्तों को कोई भी अदालत जमानत पर रिहा नहीं करेगी।

    पीठ ने कहा कि अगर अभियुक्तों को कोई राहत चाहिए है तो वे सुप्रीम कोर्ट आ सकते हैं। विपिन नायर ने कोर्ट को बताया कि इस मामले में पुलिस आरोपियों से 42 लाख रुपये वसूल करने की स्थिति में थी लेकिन ऐसे मामलों में प्रक्रियागत शून्यता है। क्योंकि पीड़ित के खाते में रकम जमा करने के मजिस्ट्रेट के आदेश होने के बावजूद बैंक ने इसे स्वीकार करने से इनकार कर दिया। इस पर पीठ ने कहा कि जल्द ही पूरे देश के लिए दिशानिर्देश जारी किये जाएंगे। अगली तारीख का इंतजार करिए।

    बेखबर बुर्जुगों को निशाना बना रहे हैं ठग

    नायर की दलीलों का सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने भी समर्थन किया। मेहता ने कहा कि उन्होंने पीड़ित बुर्जुग महिला से बात की है और पता चला कि घोटालेबाजों ने उन्हें इस तरह भरोसे में ले लिया कि उन्होंने अपने एफडी तोड़कर पैसे दे दिये। विपिन नायर ने कहा कि ठग युवाओं को नहीं बल्कि बेखबर बुर्जुगों को निशाना बना रहे हैं और उनकी जीवनभर की जमापूंजी हड़प रहे हैं। कोर्ट ने कहा कि आप चिंता मत करिए हम कुछ करेंगे। इस संबंध में निर्देश देने की जरूरत है।

    इसके साथ ही कोर्ट ने मामले में न्यायमित्र नियुक्त की गई एनएस नप्पिनाई से कहा कि जल्द ही कोर्ट उनसे इस बारे में एक विज्ञापन देने को कहेगा जिसमें वे लोगों से कहेंगे कि इस तरह के अपराध के पीड़ित उनसे संपर्क कर सकते हैं ताकि इस अपराध की व्यापकता का पता चल सकेगा। सुनवाई के दौरान एक वकील ने कोर्ट को बताया कि भारत ने साइबर क्राइम के संबंध में संयुक्त राष्ट्र संघ की संधि स्वीकार नहीं की है। इस पर पीठ ने सॉलिसिटर जनरल से उस पर विचार करने को कहा। मामले में कोर्ट सोमवार 24 नवंबर को फिर सुनवाई करेगा।

    डिजिटल अरेस्ट में अपराधी लोगों को कोर्ट और जांच एजेंसियों का भय दिखा कर डिजिटली प्रतिबंधित करते हैं और फिर उन्हें पैसा ट्रांसफर करने को मजबूर करते हैं। हरियाणा के ऐसे ही एक पीड़ित दंपति की चिट्ठी पर कोर्ट ने स्वत: संज्ञान लेते हुए सुनवाई शुरू की है। इस मामले में कोर्ट ने हरियाणा के अलावा केंद्र व सीबीआइ को नोटिस जारी किया था। पिछली सुनवाई पर कोर्ट ने डिजिटल अरेस्ट के सभी मामले सीबीआइ को देने की इच्छा भी जताई थी।