तमिलनाडु-बंगाल में SIR के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका, चुनाव आयोग को नोटिस जारी
सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु, बंगाल और पुड्डुचेरी में मतदाता सूची पुनरीक्षण के विरोध में याचिकाओं पर चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने आयोग से दो सप्ताह में जवाब मांगा है और उच्च न्यायालयों से सुनवाई रोकने का आग्रह किया है। कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं की आशंकाओं पर टिप्पणी करते हुए कहा कि संवैधानिक संस्था काम कर रही है। बिहार एसआईआर मामले में भी चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया गया है। मामले की अगली सुनवाई 26 नवंबर को होगी।

चुनाव आयोग को दो सप्ताह में जवाब देना है (फाइल फोटो)
जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को तमिलनाडु, बंगाल और पुड्डूचेरी में मतदाता सूची विशेष सघन पुनरीक्षण (एसआईआर) का विरोध करने वाली याचिकाओं पर चुनाव आयोग को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। चुनाव आयोग को दो सप्ताह में जवाब देना है। इसके साथ ही कोर्ट ने देश के विभिन्न हाई कोर्टों से अनुरोध किया है कि वे फिलहाल एसआईआर को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई टाले रहें।
मामले पर कोर्ट 26 नवंबर को फिर सुनवाई करेगा। जस्टिस सूर्यकांत और जोयमाल्या बाग्ची की पीठ ने तमिलनाडु, बंगाल, पुड्डूचेरी सहित कुछ अन्य जगहों पर एसआइआर को चुनौती देने वाली छह याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान कहा कि आप लोग इतने आशंकित क्यों हैं। आप ऐसे कर रहे है जैसे पहली बार मतदाता सूची का सघन पुनरीक्षण हो रहा हो।
चुनाव आयोग को नोटिस जारी
एसआईआर को लेकर याचिकाकर्ताओं की आशंकाओं पर टिप्पणी करते हुए कोर्ट ने कहा कि संवैधानिक संस्था काम कर रही है। कुछ प्रक्रियात्मक कमियां हो सकती हैं, कोर्ट उसे देखेगा। शीर्ष अदालत ने यह भी कहा कि अगर वह उनसे संतुष्ट होगा तो प्रक्रिया रद भी कर सकता है। इसके अलावा कोर्ट ने गैर सरकारी संगठन एडीआर की ओर से बिहार एसआईआर मामले में कुछ निर्देश मांगने वाली अर्जी पर भी चुनाव आयोग को नोटिस जारी कर जवाब देने को कहा है।
कोर्ट ने चुनाव आयोग से कहा है कि वह एसआईआर के संबंध में सभी राज्यों की स्थिति को ध्यान में रखे। पीठ ने मौखिक टिप्पणी में कहा कि हर राज्य की स्थितियां भिन्न हो सकती हैं। कहीं साक्षरता दर ज्यादा है तो कहीं कम, जैसे बिहार में लोग बाहर नौकरी करने जाते हैं आदि। चुनाव आयोग ने नोटिस स्वीकार करते हुए दो सप्ताह में जवाब दाखिल करने की हामी भरी। कोर्ट ने मामले को 26 नवंबर को सुनवाई पर लगाने का आदेश देते हुए चुनाव आयोग से 24 नवंबर तक जवाब दाखिल करने को कहा है।
26 और 27 नवंबर को सुनवाई करेगी कोर्ट
कोर्ट ने स्पष्ट किया कि वह एसआईआर के मुद्दे पर 26 और 27 नवंबर को सुनवाई करेगा और पहले चुनाव आयोग का पक्ष सुना जाएगा उसके बाद याचिकाकर्ता बहस करेंगे। तमिलनाडु और बंगाल की ओर से पेश वकील कपिल सिब्बल ने एसआईआर का विरोध कर कहा कि तमिलनाडु में मानसून की स्थिति है। दूरस्थ क्षेत्रों में नेटवर्क नहीं है। उन्होंने कहा कि बंगाल में स्थिति और खराब है।
याचिकाकर्ता अश्वनी कुमार उपाध्याय ने सभी जगह एसआईआर कराए जाने की मांग वाली अपनी याचिका का जिक्र करते हुए कहा कि उनकी याचिका पर कोर्ट ने सभी राज्यों को नोटिस जारी किया था लेकिन अभी तक किसी भी राज्य ने जवाब दाखिल नहीं किया, जबकि राज्य अलग से याचिकाएं दाखिल कर रहे हैं। कोर्ट ने उपाध्याय की याचिका पर भी 26 नवंबर को सुनवाई करने की बात कही।

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