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    हाईकोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट से लगा विपक्ष को झटका, महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में धांधली की याचिका खारिज

    महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में धांधली के आरोपों को लेकर दायर याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। याचिकाकर्ता ने चुनाव में शाम छह बजे के बाद 72 लाख गलत वोट डालने का आरोप लगाया था और चुनाव रद्द करने की मांग की थी। हाई कोर्ट पहले ही याचिका को खारिज कर चुका है और अब सुप्रीम कोर्ट ने भी इसे सुनवाई योग्य नहीं माना।

    By Deepak Gupta Edited By: Deepak Gupta Updated: Mon, 18 Aug 2025 11:30 PM (IST)
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    महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में धांधली की याचिका खारिज

    जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली। नवंबर 2024 में हुए जिस महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में धांधली के आरोप लगाकर पूरा विपक्ष सड़क पर उतरा है, उस शिकायत को महाराष्ट्र हाई कोर्ट के बाद अब सुप्रीम कोर्ट ने भी सुनवाई योग्य नहीं माना। जून में दिए गए हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी, जिसे सोमवार को खारिज कर दिया गया।

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    याचिका में आरोप लगाया गया था कि विधानसभा चुनाव में शाम छह बजे के बाद गलत तरीके से 72 लाख वोट डाले गए थे, इसलिए चुनाव परिणामों को रद किया जाए। हाई कोर्ट ने इस याचिका को न केवल कानूनी प्रक्रिया का उल्लंघन माना था बल्कि चेतावनी दी कि ऐसी याचिकाओं पर जुर्माना भी लगाया जा सकता है।

    उल्लेखनीय है कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी इस मुद्दे को उठाया था और महादेवपुरा का उदाहरण देते हुए अब पूरा विपक्ष चुनाव आयोग पर वोट चोरी का आरोप लगा रहा है।

    याचिका में महाराष्ट्र चुनाव पर उठाए सवाल

    दरअसल महाराष्ट्र के एक नागरिक चंद्रकांत अहीर ने याचिका दायर की थी। जून में दिए गए फैसले में कोर्ट ने चुनाव को रद करने की याचिका खारिज करते हुए कहा था कि चुनाव याचिका पहले चुनाव आयोग के सामने दी जाती है। याचिकाकर्ता ने ऐसा नहीं किया। वैसे भी चुनाव याचिका के लिए 45 दिन की समय सीमा होती है।

    हाई कोर्ट ने इस पर भी आश्चर्य जताया था कि एक अखबार में छापे एक लेख के आधार पर इस तरह की याचिका कैसे दाखिल की जा सकती है। हाई कोर्ट ने तीखी टिप्पणी की थी कि इस याचिका पर सुनवाई के कारण कोर्ट का पूरा दिन बर्बाद हुआ, ऐसे में जुर्माना लगाया जाना चाहिए था लेकिन उसे छोड़ रहे हैं।

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