Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    आवारा कुत्तों का मामला: सुप्रीम कोर्ट की तीन सदस्यीय पीठ सोमवार को करेगी सुनवाई

    Updated: Sat, 25 Oct 2025 08:30 PM (IST)

    सुप्रीम कोर्ट 27 अक्टूबर को आवारा कुत्तों के मामले की सुनवाई करेगा। अदालत ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पक्षकार बनाया है। न्यायमूर्ति विक्रम नाथ की पीठ सुनवाई करेगी। दिल्ली-एनसीआर में टीकाकरण के बाद कुत्तों को छोड़ने पर रोक का आदेश संशोधित किया गया है, अब नसबंदी के बाद छोड़ने का आदेश है। सभी उच्च न्यायालयों के लंबित मामले अब सुप्रीम कोर्ट में आएंगे।

    Hero Image

    आवारा कुत्तों के मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। (एएनआई)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट 27 अक्टूबर को आवारा कुत्तों से संबंधित मामले की सुनवाई करेगा। शीर्ष अदालत ने 22 अगस्त को आवारा कुत्तों के मामले का दायरा दिल्ली-राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) की सीमाओं से आगे बढ़ाते हुए सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को मामले में पक्षकार बनाने का निर्देश दिया था।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति विक्रम नाथ, न्यायमूर्ति संदीप मेहता और न्यायमूर्ति एन वी अंजारिया की तीन सदस्यीय विशेष पीठ करेगी। स्वत: संज्ञान मामले के अलावा इस मुद्दे से संबंधित चार अलग-अलग याचिकाएं भी सुनवाई के लिए सूचीबद्ध हैं।

    22 अगस्त को पारित आदेश में शीर्ष अदालत ने दिल्ली-एनसीआर में टीकाकरण के बाद आवारा कुत्तों को छोड़ने पर रोक लगाने वाले पूर्व के निर्देश को बहुत कठोर बताते हुए उसे संशोधित किया था। साथ ही कुत्तों को नसबंदी के बाद छोड़ने का आदेश दिया था। पीठ ने कहा था कि देश भर के हाई कोर्ट में लंबित सभी समान मामले इस मुद्दे पर अंतिम राष्ट्रीय नीति या निर्णय के लिए शीर्ष अदालत में आएंगे।

    पीठ ने कहा था कि नगर निगम अधिकारी दिल्ली, गाजियाबाद, नोएडा, फरीदाबाद और गुरुग्राम के सभी इलाकों से आवारा कुत्तों को उठाने और तुरंत कुत्तों के लिए आश्रय स्थल बनाने के 11 अगस्त के निर्देशों का पालन करना जारी रखेंगे। न्यायालय ने कहा था कि 11 अगस्त को जारी निर्देश, जिसमें पकड़े गए आवारा कुत्तों को छोड़ने पर रोक लगाई गई थी, को फिलहाल स्थगित रखा जाएगा।

    (समाचार एजेंसी पीटीआई के इनपुट के साथ)

    इसे भी पढ़ें:दिल्ली के स्कूलों में पहली कक्षा में दाखिला अब छह वर्ष की आयु पर, 2026-27 से लागू होगी नई व्यवस्था