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    ग्रीन पटाखों पर SC आदेश: दिवाली पर पटाखे फोड़ने का समय, QR कोड और पुलिस पेट्रोलिंग; क्या हैं नए नियम?

    Updated: Sun, 19 Oct 2025 01:08 PM (IST)

    दिवाली के नज़दीक आते ही दिल्ली की हवा खराब होने लगी है। सुप्रीम कोर्ट ने ग्रीन पटाखों पर से बैन हटा दिया है, लेकिन इसे टेस्ट केस के तौर पर लागू करने का आदेश दिया है। केवल NEERI द्वारा मंजूर पटाखे ही बेचे और इस्तेमाल किए जा सकेंगे, जिन पर QR कोड होना अनिवार्य है। नियमों का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।

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    पटाखों की बिक्री और फोड़ने को लेकर सुप्रीम कोर्ट के नियम। (फाइल फोटो)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दिवाली में बस एक दिन बाकी है और दिल्ली की हवा में हर साल की तरह गिरावट भी शुरू हो गई है। रविवार को लगातार छठे दिन राष्ट्रीय राजधानी में हवा खराब दर्ज की गई। इन सब के बीच सुप्रीम कोर्ट ने ग्रीन पटाखों पर से बैन हटा दिया है।

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    हालांकि कोर्ट ने साफ कहा है कि दिल्ली-एनसीआर में ग्रीन पटाखों की बिक्री और फोड़ने की इजाजत टेस्ट केस के आधार पर है और इसे सख्ती से लागू किया जाना चाहिए। साथ ही पर्यावरण पर निगरानी रखनी है।

    गंभीर स्तर को पार कर सकता है एक्यूआई

    सीपीसीबी के दैनिक बुलेटिन के अनुसार, शनिवार को 24 घंटे का औसत एक्यूआई 268 था। इससे पहले के दो दिनों में 254 और 245 रीडिंग दर्ज की गई थी। एयर क्वालिटी अर्ली वार्निंग सिस्टम (AQEWS) के अनुमान के मुताबिक, मंगलवार तक AQI गंभीर हो सकता है। प्रतिकूल मौसम संबंधी कारकों के बीच, पटाखे फोड़ने से हवा की गुणवत्ता में और गिरावट आने की संभावना है, पूर्वानुमान है कि अगले कुछ दिनों में AQI गंभीर स्तर को पार कर जाएगा।

    जैसे-जैसे देश की राजधानी में हवा की क्वालिटी खराब होती जा रही है, यह देखना बाकी है कि आने वाले दिनों में ग्रीन पटाखों की बिक्री और इस्तेमाल की इजाजत देने वैले सुप्रीम कोर्ट के फैसले का कैसा असर होता है।

    कौन से पटाखों की मिली है इजाजत?

    सिर्फ नेशनल एनवायर्नमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टिट्यूट (NEERI) से मंजूर ग्रीन पटाखे ही दिवाली के लिए दिल्ली-NCR में बेचे और इस्तेमाल किए जा सकेंगे। लड़ी वाले पटाखों की इजाजत नहीं होगी और सभी मंजूर ग्रीन पटाखों पर QR कोड होना जरूरी है।

    पुलिस ने कहा है कि ग्रीन पटाखों के इस्तेमाल के बारे में सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों को सख्ती से लागू किया जाएगा, इसके लिए पैदल गश्त और बिना इजाजत बिक्री पर नजर रखी जाएगी।

    पटाखों को इस्तेमाल करने का समय क्या है?

    सुप्रीम कोर्ट ने 18 से 20 अक्टूबर तक तीन दिनों के लिए ग्रीन पटाखों की बिक्री की इजाजत दी है, जिसमें 19 और 20 अक्टूबर को सुबह 6 बजे से 7 बजे तक और रात 8 बजे से 10 बजे तक इन्हें फोड़ने की इजाजत है।

    ग्रीन पटाखों की बिक्री के लिए लाइसेंस

    अधिकारियों ने शनिवार तक शहर भर में तय जगहों पर NEERI से मंजूर ग्रीन पटाखों की रिटेल बिक्री के लिए 168 टेम्पररी लाइसेंस जारी किए हैं। दिल्ली पुलिस को टेम्पररी सेल लाइसेंस एप्लीकेशन को दो दिन के अंदर प्रोसेस करने का निर्देश दिया गया है, ताकि समय पर तैयारी हो सके।

    अधिकारियों ने कहा कि दिवाली के बाद, रिटेलर्स के पास बिना बिके स्टॉक को वापस करने या सुरक्षित रूप से निपटाने के लिए दो दिन का समय होगा और पाबंदियां तुरंत फिर से लागू कर दी जाएंगी। जो दुकानें नियमों का पालन नहीं करतीं, उन्हें बंद कर दिया जाएगा और उनके लाइसेंस भी सस्पेंड कर दिए जाएंगे।

    पुलिस करेगी पेट्रोलिंग

    दिल्ली पुलिस समेत कई एजेंसियों की पेट्रोलिंग टीमें यह पक्का करेंगी कि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस के मुताबिक, बताए गए दिनों और समय पर सिर्फ NEERI और PESO से मंजूर QR कोड वाले ग्रीन पटाखे ही जलाए जाएं।

    सभी पुलिस स्टेशनों को सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं, खासकर उन इलाकों में जहां नियमों का उल्लंघन हुआ है। लोकल पुलिस पेट्रोलिंग बढ़ाएगी ताकि यह पक्का हो सके कि सिर्फ ग्रीन पटाखे ही इस्तेमाल हों और उन्हें सिर्फ इजाजत वाले समय पर ही जलाया जाए।

    पुलिस ने कहा कि इन नियमों को तोड़ने वाले किसी भी व्यक्ति के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और बैन पटाखों की बिक्री या इस्तेमाल के लिए जीरो-टॉलरेंस पॉलिसी अपनाई जाएगी।

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