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    '3 हफ्ते में हलफनामा दायर नहीं किया तो...', पुलिस थानों में CCTV को लेकर SC की राज्य सरकारों को चेतावनी

    Updated: Wed, 26 Nov 2025 10:30 AM (IST)

    Supreme Court on Police Station CCTV: सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस स्टेशनों में खराब सीसीटीवी कैमरों को लेकर सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को फिर फटकार लगाई है। कोर्ट ने राज्यों द्वारा जवाब दाखिल न करने पर नाराजगी व्यक्त की और उन्हें 3 हफ्ते का समय दिया है। यदि इस अवधि में जवाब नहीं दिया गया, तो अगली सुनवाई में राज्यों के मुख्य सचिवों को कोर्ट में पेश होना होगा।  

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    पुलिस स्टेशन में CCTV पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। फाइल फोटो

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। पुलिस स्टेशनों में खराब पड़े सीसीटीवी कैमरों पर सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को फटकार लगाई है। सर्वोच्च न्यायालय ने 14 अक्टूबर को मामले पर सुनवाई के दौरान राज्य सरकारों से जवाब मांगा था, लेकिन अभी तक जवाब दाखिल नहीं किया गया है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने जवाब देने के लिए 3 हफ्ते का समय दिया है।

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    सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने मामले पर सुनवाई करते हुए कहा कि अगर पुलिस स्टेशनों में CCTV कैमरों के काम न करने पर 3 हफ्ते में जवाब नहीं दिया गया, तो अगली सुनवाई में राज्यों के मुख्य सचिवों को कोर्ट में पेश होना पड़ेगा।

    SC ने दिया 3 हफ्ते का समय

    सीनियर एडवोकेट सिद्धार्थ दवे के अनुसार, अभी तक सिर्फ 11 राज्यों ने ही सुप्रीम कोर्ट के सवालों का जवाब दिया है। वहीं, केंद्र सरकार ने भी NIA जैसी केंद्रीय जांच एजेंसियों के संबंध में अपना जवाब दाखिल नहीं किया है। केंद्र की तरफ से कोर्ट में मौजूद अटॉर्नी जनरल तुषार मेहता ने अदालत से 3 हफ्ते का समय मांगा है।

    सुप्रीम कोर्ट के अनुसार,

    16 दिसंबर को मामले की फिर से लिस्टिंग होगी। अगर तब तक किसी भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने अपना हलफनामा दायर नहीं किया, तो संबंधित राज्य एजेंसियों के मुख्य सचिवों को अपने एप्लीकेशन के साथ कोर्ट में पेश होना होगा।

    क्या है पूरा मामला?

    दरअसल 4 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कस्टोडियल डेथ पर स्वत: संज्ञान लेते हुए मामले पर कार्यवाही शुरू की थी। पिछले 7-8 महीनों में पुलिस कस्टडी में 11 लोगों की मौत हुई है। दिसंबर 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने सभी पुलिस स्टेशनों में CCTV कैमरे लगाने का आदेश दिया था। हालांकि, कोर्ट के इस आदेश का पूरी तरह से पालन नहीं किया गया।

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