जेल में बंद दो सांसद उपराष्ट्रपति चुनाव में कर सकेंगे मतदान, डाक मतपत्र से डालेंगे वोट
उपराष्ट्रपति पद के लिए नौ सितंबर को होने वाले चुनाव में लोकसभा के दो सदस्यों को अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए डाक मतपत्र दिए जाएंगे। यह चुनाव जगदीप धनखड़ के पिछले महीने उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफे के कारण हो रहा है। उपराष्ट्रपति चुनाव के नियमों के अनुसार केवल वे मतदाता जो ऐहतियाती हिरासत (प्रिवेंटिव डिटेंशन) में हैं डाक मतपत्र के माध्यम से मताधिकार का प्रयोग कर सकते हैं।

पीटीआई, नई दिल्ली। उपराष्ट्रपति पद के लिए नौ सितंबर को होने वाले चुनाव में लोकसभा के दो सदस्यों को अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए डाक मतपत्र दिए जाएंगे। यह चुनाव जगदीप धनखड़ के पिछले महीने उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफे के कारण हो रहा है।
अलग- अलग जेलों में हैं दो सांसद
उपराष्ट्रपति चुनाव के नियमों के अनुसार केवल वे मतदाता जो ऐहतियाती हिरासत (प्रिवेंटिव डिटेंशन) में हैं, डाक मतपत्र के माध्यम से मताधिकार का प्रयोग कर सकते हैं। दो लोकसभा सदस्य - शेख अब्दुल रशीद (बारामूला) और अमृतपाल सिंह (खडूर साहिब) - अलग- अलग जेलों में हैं। ये दोनों उपराष्ट्रपति चुनाव में अपना वोट डालने के पात्र हैं।
नौ सितंबर को मतदान केंद्र बनाया जाएगा
अधिकारियों ने बताया कि संबंधित सरकार संसद सदस्य का नाम, हिरासत का स्थान और अन्य प्रासंगिक विवरण निर्वाचन आयोग को बताएगी, जो संबंधित मतदाता को डाक मतपत्र भेजेगा। अन्य सभी मतदाताओं को संसद भवन में अपना वोट डालना होगा, जहां नौ सितंबर को मतदान केंद्र बनाया जाएगा।
लोकसभा के पूर्व महासचिव पीडीटी. आचार्य ने कहा, दो लोकसभा सदस्यों को अदालत द्वारा दोषी नहीं ठहराया गया है, इसलिए दोनों उपराष्ट्रपति चुनाव में वोट डालने के पात्र हैं।
गौरतलब है कि रशीद पर आतंकवाद को फंडिंग के मामले में मुकदमा चल रहा है। वह तिहाड़ जेल में बंद हैं, जबकि अमृतपाल सिंह राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (रासुका) के तहत नजरबंद हैं और डिब्रूगढ़ जेल में बंद हैं।
नामांकन पत्र दाखिल करने की अंतिम तिथि 21 अगस्त
उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल में लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों के अलावा मनोनीत सदस्य भी शामिल हैं। उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए अधिसूचना सात अगस्त को जारी की गई थी और नामांकन पत्र दाखिल करने की अंतिम तिथि 21 अगस्त है।
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