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    Aadhar Update: अब फ्री में अपडेट करा पाएंगे बच्चों का आधार, UIDAI ने शुरू खास पहल; जानिए डिटेल

    Updated: Tue, 15 Jul 2025 10:17 PM (IST)

    यूआईडीएआई ने 7 साल के बच्चों के लिए बायोमीट्रिक अपडेट (एमबीयू) पूरा करने पर जोर दिया है जिन्होंने अभी तक आधार कार्ड में बायोमीट्रिक्स अपडेट नहीं कराए हैं। यूआईडीएआई ने पंजीकृत मोबाइल नंबरों पर एसएमएस भेजना शुरू कर दिया है। 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों के फिंगरप्रिंट और आइरिस बायोमीट्रिक्स विकसित नहीं होते हैं। पांच वर्ष का होने पर फिंगरप्रिंट आइरिस स्कैन और फोटो अपडेट करना अनिवार्य है।

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    7 साल के बच्चों के लिए आधार अपडेट अनिवार्य। (फाइल फोटो)

    एएनआई, नई दिल्ली। भारत की विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) ने उन बच्चों के लिए अनिवार्य बायोमीट्रिक अपडेट (एमबीयू) को पूरा करने के महत्व को दोहराया है, जिन्होंने सात वर्ष की आयु प्राप्त कर ली है, लेकिन अभी तक अपने आधार कार्ड में बायोमेट्रिक्स अपडेट नहीं किए हैं।

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    यूआईडीएआई ने ऐसे बच्चों के आधार में पंजीकृत मोबाइल नंबरों पर एमबीयू प्रक्रिया को पूरा करने के लिए एसएमएस भेजना शुरू कर दिया है। प्रवक्ता के अनुसार, यह 'आधार नंबर' के तहत एक मौजूदा आवश्यकता है और माता-पिता या अभिभावक अपने बच्चे के विवरण को किसी भी आधार सेवा केंद्र या निर्धारित आधार केंद्र पर अपडेट कर सकते हैं।

    पांच वर्ष पर फिंगरप्रिंट अपडेट कराना अनिवार्य

    पांच वर्ष से कम आयु का बच्चा आधार के लिए अपनी तस्वीर, नाम, जन्मतिथि, लिंग, पता और प्रमाण के रूप में दस्तावेज प्रदान करके पंजीकरण करता है। पांच वर्ष की आयु से पहले बच्चे के फिंगरप्रिंट और आइरिस बायोमीट्रिक्स आधार पंजीकरण के लिए नहीं लिए जाते क्योंकि इस आयु में ये विकसित नहीं होते हैं।

    मुफ्त में अपडेट करा सकते डाटा

    प्रवक्ता ने बताया कि मौजूदा नियमों के अनुसार जब बच्चा पांच वर्ष का हो जाता है, तो उसके आधार में फिंगरप्रिंट, आइरिस स्कैन और एक फोटो को अनिवार्य रूप से अपडेट करना आवश्यक है। इसे अनिवार्य बायोमीट्रिक अपडेट (एमबीयू) कहा जाता है। यदि बच्चा पांच से सात वर्ष की आयु के बीच एमबीयू करता है, तो यह मुफ्त में प्रदान किया जाता है।

    हालांकि, सात वर्ष की आयु के बाद इसके लिए सौ रुपये का शुल्क लिया जाता है। समय पर अनिवार्य बायोमीट्रिक अपडेट का पूरा होना बच्चों के बायोमीट्रिक डाटा की सटीकता और विश्वसनीयता के लिए जरूरी है। यदि बच्चे के सात वर्ष का होने तक एमबीयू नहीं होता तो उनके आधार नंबर को मौजूदा नियमों के अनुसार निष्कि्रय किया जा सकता है।

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