Odisha News: नदी में नहाने गई नाबालिग से दुष्कर्म का प्रयास, आरोपी को 4 साल की सजा और 50 हजार का जुर्माना
कटक की पोक्सो अदालत ने नाबालिग से दुष्कर्म के प्रयास के मामले में मनमोहन नायक को 4 साल की सजा सुनाई है और 50 हजार का जुर्माना लगाया है। जुर्माना न भरने पर 6 महीने की अतिरिक्त सजा होगी। पीड़िता को मुआवजा देने के लिए जिला कानून सेवा प्राधिकरण को निर्देश दिया गया है। यह घटना तब हुई जब पीड़िता जलाशय में नहाने गई थी।

संवाद सहयोगी, कटक। एक नाबालिंग के साथ दुष्कर्म करने की प्रयास करने के मामले का विचार करते हुए कटक एडिशनल सेशन जज तथा पोक्सो अदालत ने 3 महीने 8 दिन के अंदर मामले का राय घोषित किया है ।
इस मामले में आरोपी रहने वाला मनमोहन नायक को अदालत दोषी करार करते हुए 4 साल की सजा और 50 हज़ार रुपये की जुर्माना से भी दंडित किया है। जुर्माना राशि न भरने पर उसे और अधिक 6 महीने की जेल की सजा भुगतना होगा, यह बात अदालत ने अपनी राय में स्पष्ट किया है।
दूसरी ओर पीड़िता को पोक्सो कानून के तहत आवश्यक मुआवजा प्रदान करने के लिए भी अदालत ने कटक जिला कानून सेवा प्राधिकरण को निर्देश दिया है।
मामले से मिली जानकारी के अनुसार, पीड़िता नाबालिंग पिछले 18 मई को गांव के पास मौजूद जलाशय में सुबह के समय नहाने के लिए गई थी। उसे वहां पर अकेला पाकर आरोपी मनमोहन ने उसके साथ दुष्कर्म करने के लिए प्रयास किया था।
नाबालिक ने वहां पर चिल्लाना शुरू किया तो आरोपी मौके पर से फरार हो गया था। इसके बारे में आठगड़ थाना में शिकायत दर्ज की गई थी। शिकायत के आधार पर पुलिस मामला दर्ज करते हुए मनमोहन को गिरफ्तार कर कोर्ट चालान किया था।
मामले की सुनवाई के समय अदालत में सरकारी वकील की ओर से तमाम गवाह और सबूत पेश किया गया था। जिसकी सुनवाई करने के पश्चात अदालत इस मामले की राय घोषित करते हुए आरोपी को यह सजा सुनाई है। राज्य सरकार की ओर से स्पेशल पब्लिक प्रॉसिक्यूटर रमेश चंद्र मोहंती मामला संचालन कर रहे थे ।
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