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    ओडिशा कैबिनेट ने बढ़ाई बीडीओ और इंजीनियरों की आर्थिक क्षमता, विकास योजनाओं को मिलेगी तेजी

    Updated: Thu, 11 Sep 2025 03:17 PM (IST)

    राज्य सरकार ने बीडीओ की आर्थिक क्षमता को बढ़ाया है जिससे वे अब विकास योजनाओं के लिए 20 लाख रुपये तक का अनुमोदन कर सकते हैं। पंचायत समिति कार्यों के बिल पास करने की क्षमता भी 10 लाख रुपये तक बढ़ाई गई है। कैबिनेट ने जूनियर इंजीनियरों और अन्य अधिकारियों की तकनीकी अनुमोदन क्षमता में भी वृद्धि की है।

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    मोहन माझी कैबिनेट में बढ़ी बीडीओ की आर्थिक क्षमता

    जागरण संवाददाता, भुवनेश्वर। राज्य सरकार ने बीडीओ की आर्थिक क्षमता को बढ़ा दिया है। विकासमुलक योजना के लिए (मनरेगा को छोड़कर) 20 लाख रुपये तक का प्रशासनिक अनुमोदन अब बीडीओ अधिकारी दे सकेंगे। इसी तरह पंचायत समिति कार्य के बिल पास के लिए बीडीओ की आर्थिक क्षमता 2 लाख से बढ़ाकर 10 लाख रुपये तक कर दी गई है। इसके लिए उन्हें अब ब्लॉक अध्यक्ष के हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं होगी।

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    इस संदर्भ में मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में आए एक प्रस्ताव को कैबिनेट ने अनुमोदन किया है।आर्थिक अनुमोदन को त्वरान्वित करने एवं विकासमुलक योजनाओं के सुगम कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए यह निर्णय लिए जाने की बात सरकार की तरफ से कही गई है।

    कैबिनेट बैठक में लिए गए निर्णय के मुताबिक विकास कार्य के लिए तकनीकी व प्रशासनिक अनुमोदन संबंधित प्रशासनिक क्षमता को बढ़ाया गया है। सामान्य विकासमुलक योजना के लिए जूनियर एवं सहकारी इंजीनियर को अब 5 लाख रुपये से 20 लाख रुपये तक की आर्थिक क्षमता दी गई है।

    एक्जीक्यूटिव इंजीनियर 20 लाख से 1 करोड़ रुपये तक के प्रोजेक्ट, अधीक्षण इंजीनियर 1 करोड़ से 4 करोड़ तक एवं प्रोजेक्ट मुख्य इंजीनियर 4 करोड़ से अधिक के प्रोजेक्ट को तकनीकी मंजूरी दे सकेंगे। मनरेगा योजना के अधीन आने वाले विकास कार्य के लिए जूनियर इंजीनियर, सहकारी इंजीनियर एवं ग्राम पंचायत तकनीकी सहायक वर्तमान 5 लाख रुपये तक तकनीकी मंजूरी दे सकेंगे।

    इसी तरह से सामान्य विकास योजना के लिए बीडीओ प्रशासनिक अनुमोदन क्षमता को 20 लाख रुपये तक बढ़ा दी गई है। पंचायत समिति अध्यक्ष 20 लाख से 50 लाख रुपये एवं जिला परिषद मुख्य विकास अधिकारी 50 लाख रुपये से अदिक के प्रोजेक्ट का प्रशासनिक अनुमोदन दे सकेंगे।

    मनरेगा अधीन रहने वाले विकास कार्य के लिए भी प्रशासनिक अनुमोदन क्षमता को 20 लाख रुपये तक कर दिया गया है जबकि अध्यक्ष 20 लाख से 50 लाख रुपये तक एवं जिलाधीश 50 लाख रुपये से अधिक प्रोजेक्ट का अनुमोदन दे सकेंगे।