मर्डर केस में Sushil Kumar को सुप्रीम कोर्ट से झटका, जमानत याचिका खारिज; एक सप्ताह में सरेंडर करने के निर्देश
सुप्रीम कोर्ट ने देश की राजधानी के छत्रसाल स्टेडियम में पूर्व जूनियर राष्ट्रीय कुश्ती चैंपियन सागर धनकड़ की हत्या के मामले में ओलंपिक मेडलिस्ट पहलवान सुशील कुमार की जमानत रद्द कर दी है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले को रद्द करते हुए सुशील कुमार को एक सप्ताह में सरेंडर करने के निर्देश दिए हैं। सुशील पर सागर धनकड़ की हत्या का मामला दर्ज है।

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को देश की राजधानी के छत्रसाल स्टेडियम में पूर्व जूनियर नेशनल रेसलिंग चैंपियन सागर धनकड़ की हत्या के मामले में ओलपिंक मेडलिस्ट सुशील कुमार की जमानत रद्द कर दी है।
जस्टिस संजय करोल और प्रशांत कुमार मिश्रा की बेंच ने 4 मार्च को दिल्ली हाई कोर्ट के पहलवान को जमानत देने के फैसले को रद्द किया। सुशील कुमार को एक सप्ताह के अंदर सरेंडर करने के निर्देश दिए गए हैं।
उच्च न्यायालय का फैसला सागर धनकड़ के पिता अशोक धनकड़ द्वारा दायर याचिका पर आया, जिन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट के सुशील कुमार को जमानत देने के फैसले को चुनौती दी थी। कुमार और अन्य पर मई 2021 में कथित संपत्ति विवाद के कारण सागर धनकड़ पर जानलेवा हमला करने का आरोप है।
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इस मारपीट में सागर धनकड़ के दो दोस्त भी चोटिल हुए। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक पीड़ित को किसी कुंद वस्तु के प्रहार से मस्तिष्क क्षति हुई। सुशील कुमार को मई 2021 में गिरफ्तार किया गया। एक सेशन कोर्ट ने 19 जुलाई 2023 को पहलवान को घुटने की सर्जरी कराने के लिए एक सप्ताह की अंतरिम जमानत दी थी।
अक्टूबर 2022 में ट्रायल कोर्ट ने कुमार के खिलाफ आर्म्स एक्ट के अलावा हत्या, आपराधिक साजिश, धमकाने और घातक हथियार से दंगा करने सहित आईपीसी के आरोप तय किए। ट्रायल कोर्ट ने कहा कि अपहरण कर स्टेडियम में लाए जाने के बाद सागर धनखड़ पर कई आरोपियों ने बेसबॉल और हॉकी स्टिक से गंभीर हमला किया था।
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