'यशू-यशू' वाले पादरी को जेल पहुंचाने वाली पीड़िता का पति दुष्कर्म मामले में बरी, अदालत में बयान से मुकरी महिला
उस महिला का पति, जिसने 'यशू-यशू' वाले पादरी को जेल भिजवाया था, दुष्कर्म के एक मामले में बरी हो गया है। अदालत में महिला अपने बयान से मुकर गई, जिसके कारण आरोपी को बरी कर दिया गया। महिला ने पहले पति पर दुष्कर्म का आरोप लगाया था, लेकिन बाद में अपने बयान से पलट गई, जिससे सबूतों की कमी हो गई और अदालत ने आरोपी को रिहा कर दिया।

बजिंदर सिंह (जागरण फोटो)
जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। चंडीगढ़ जिला अदालत ने पास्टर बजिंदर को जेल पहुंचाने वाली दुष्कर्म पीड़िता के पति व दो अन्य आरोपितों को तीन साल पुराने दुष्कर्म मामले में बरी कर दिया है। सेक्टर-49 थाना पुलिस ने वर्ष 2022 में तीन लोगों के खिलाफ सामूहिक दुष्कर्म और जबरन देह व्यापार करवाने का मामला दर्ज किया था।
हालांकि, जिस महिला की शिकायत पर यह केस दर्ज हुआ था, वह अदालत में अपने बयानों से मुकर गई। इस स्थिति में अदालत ने तीनों आरोपितों को बरी कर दिया। बरी होने वाले व्यक्ति ने कहा कि उसकी पत्नी ने पास्टर बजिंदर के खिलाफ शिकायत की थी, जिसके परिणामस्वरूप वह जेल गया।

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