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    अमृतपाल ने NSA के तहत तीसरी डिटेंशन को हाईकोर्ट में दी चुनौती, अदालत से की अब ये मांग

    Updated: Thu, 04 Dec 2025 09:32 PM (IST)

    अमृतपाल सिंह ने एनएसए के तहत अपनी तीसरी नजरबंदी को पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय में चुनौती दी है। याचिका में कहा गया है कि 17 अप्रैल, 2025 को जारी आ ...और पढ़ें

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    अमृतपाल ने NSA के तहत तीसरी डिटेंशन को हाईकोर्ट में दी चुनौती। फाइल फोटो

    राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। अमृतपाल सिंह ने राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (एनएसए) के तहत अपनी तीसरी लगातार डिटेंशन को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में चुनौती दी है। डिब्रूगढ़ जेल में बंद खडूर साहिब के सांसद की ओर से दायर याचिका में कहा गया है कि 17 अप्रैल 2025 को जारी तीसरा डिटेंशन आदेश पूरी तरह अवैध, मनमाना और संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन है।

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    अमृतपाल अप्रैल 2023 से लगातार प्रिवेंटिव डिटेंशन में हैं और सरकार किसी भी नए आधार के बिना पुराने आरोपों को दोहराकर हिरासत बढ़ाती जा रही है। दस्तावेजों के अनुसार जिन मामलों का हवाला दिया गया उनमें अमृतपाल की कोई प्रत्यक्ष भूमिका नहीं है और जिन घटनाओं का उल्लेख किया गया वे उस अवधि की हैं जब वह डिब्रूगढ़ जेल में बंद थे इसलिए उनका शामिल होना असंभव था।

    याचिका में यह भी कहा गया है कि पुलिस द्वारा प्रस्तुत गवाहों के बयान अविश्वसनीय, असंगत और बिना किसी ठोस प्रमाण के हैं। इसके साथ ही याचिका में एनएसए की धारा 3(2) का हवाला देते हुए कहा गया है कि जिला मजिस्ट्रेट को ऐसे डिटेंशन आदेश पारित करने का अधिकार नहीं है। डिटेंशन आदेश जारी करना केवल राज्य सरकार या केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में आता है।

    सुप्रीम कोर्ट के फैसले का संदर्भ देते हुए याचिका में तर्क दिया गया है कि जिला मजिस्ट्रेट तभी आदेश जारी कर सकता है जब क्षेत्रीय परिस्थितियों से तत्काल खतरा सिद्ध हो, जबकि इस मामले में ऐसी कोई परिस्थिति मौजूद नहीं थी।

    एनएसए की धारा 3(4) के अनुसार डिटेंशन आदेश की रिपोर्ट सरकार को फौरन भेजी जानी चाहिए, लेकिन इस मामले में लगभग 9 दिन की देरी हुई। अमृतपाल सिंह ने हाई कोर्ट से मांग की है कि 17 अप्रैल 2025 के तीसरी डिटेंशन रद किया जाए।