पंजाब के पूर्व DIG भुल्लर का सीबीआई को मिला पांच दिन का रिमांड, विजिलेंस की अर्जी पर फैसला टला
रिश्वत मामले में गिरफ्तार पंजाब के पूर्व डीआईजी हरचरण सिंह भुल्लर का सीबाआई को पांच दिन का रिमांड मिला है। सीबीआई ने चंडीगढ़ कोर्ट में अर्जी दाखिल कर पांच दिन का रिमांड मांगा था। वहीं, विजिलेंस ने मोहाली कोर्ट में अर्जी दी थी, जिसपर फैसला टल गया है। सीबीआई भुल्लर से आय के स्रोत और रिश्वत में शामिल अन्य अफसरों के बारे में पूछताछ करना चाहती है।

सीबीआई ने सीबीआई की विशेष अदालत में अर्जी दाखिल कर भुल्लर का पांच दिनों का रिमांड मांगा।
रवि अटवाल,चंडीगढ़। रिश्वत मामले में गिरफ्तार पंजाब के पूर्व डीआईजी हरचरण सिंह भुल्लर का सीबीआई को पांच दिन का रिमांड मिला है। सीबीआई और विजिलेंस दोनों ही रिमांड पर लेना चाहती थी। शनिवार सुबह ही सीबीआई और विजिलेंस ने भुल्लर के रिमांड के लिए तैयारियां कर ली थी।
सीबीआई ने चंडीगढ़ स्थित सीबीआई की विशेष अदालत में अर्जी दाखिल कर भुल्लर का पांच दिन का रिमांड मांगा था, जबकि पंजाब विजिलेंस ने मोहाली की सीजेएम कोर्ट में रिमांड के लिए अर्जी दाखिल की थी। विजिलेंस की अर्जी पर फैसला टल गया है।
सीबीआई ने विशेष अदालत में अर्जी दाखिल कर कहा था कि भुल्लर से उसकी आय के स्त्रोतों और रिश्वत के खेल में शामिल अन्य अफसरों के बारे में पूछताछ की जानी है। बिचौलिये कृष्णु शारदा ने भी रिमांड के दौरान पंजाब पुलिस में रिश्वत को लेकर कई खुलासे किए हैं। इसलिए दोनों को आमने-सामने बिठाकर पूछताछ की जानी है।
सीबीआई और विजिलेंस दोनों ने दर्ज किए केस
16 अक्टूबर को सीबीआई ने हरचरण सिंह भुल्लर को उनके बिचौलिए कृष्णु शारदा के साथ गिरफ्तार किया था। वह मंडी गोबिंदगढ़ के एक स्क्रैप कारोबारी आकाश बत्ता से एक आपराधिक मामले में धमकाकर आठ लाख रुपये रिश्वत मांग रहे थे। सीबीआई ने भुल्लर को गिरफ्तार कर उनकी सेक्टर-40 स्थित कोठी पर छापेमारी की।
उस दौरान सीबीआई को वहां से साढ़े सात करोड़ रुपये कैश, ढाई किलो सोना, 80 से ज्यादा नामी-बेनामी संपत्तियों का रिकार्ड बरामद हुआ था। इसलिए सीबीआई ने उनके खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का केस दर्ज कर लिया था। उसी दिन पंजाब विजिलेंस ब्यूरो ने भी भुल्लर के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का केस दर्ज कर लिया था। इसलिए अब विजिलेंस भी भुल्लर की कस्टडी हासिल करना चाहती है।

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