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    अंकल खाना खा लिया...बच्ची ने पूछा तो शराब के नशे में धूत Constable ने पकड़ा हाथ, जबरदस्ती की, अब जाएगा जेल

    Updated: Wed, 10 Dec 2025 12:56 PM (IST)

    चंडीगढ़ की जिला अदालत ने दो वर्ष पुराने नाबालिग से छेड़छाड़ के मामले में पंजाब पुलिस के काॅन्स्टेबल अमनदीप सिंह को तीन साल की कैद और 10 हजार रुपये जुर ...और पढ़ें

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    कॉन्स्टेबल ने बच्ची के साथ की थी जबरदस्ती। रहने लगी थी मानसिक तनाव में।

    जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। जिला अदालत ने नाबालिग से छेड़छाड़ के दो वर्ष पुराने मामले में पंजाब पुलिस के काॅन्स्टेबल 32 वर्षीय अमनदीप सिंह तीन साल की कैद और 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। यह मामला 11 अगस्त 2023 को दर्ज किया गया था। पड़ोस में रहने वाली बच्ची खाने की पूछने गई थी, तभी शराब के नशे में धुत कॉन्स्टेबल ने उसका हाथ पकड़ा और जबरदस्ती की।

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    यह मामला डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट की शिकायत पर आधारित है। बच्ची ने ने अपने बयान में कहा कि उसकी दादी ने उसे पड़ोस में रहने वाले अंकल (आरोपित) के घर खाना खाया के नहीं पूछने भेजा था। कॉन्स्टेबल की पत्नी और बच्चे घर पर नहीं थे और परिवारों के बीच अच्छे संबंध होने के कारण बच्ची बेझिझक वहां चली गई।

    घटना के बाद मानसिक तनाव में रहने लगी थी बच्ची

    बच्ची जब घर पहुंची तो कॉन्स्टेबल शराब के नशे में था। उसने बच्ची को देखते ही दीवार की तरफ धक्का दिया और जबरदस्ती करने की कोशिश की। किसी तरह उसने कॉन्स्टेबल को धक्का देकर घर की ओर भागकर अपनी जान बचाई। डर के कारण बच्ची ने यह बात किसी को नहीं बताई और मानसिक तनाव में रहने लगी। जब उसकी हालत बिगड़ने लगी, तो परिवार ने उसे पीजीआई में इलाज के लिए ले जाया।

    बच्ची की कराई गई थी काउंसिलिंग

    इलाज के दौरान बच्ची ने डाॅक्टरों को पूरी घटना बताई। इसके बाद पीजीआई ने चाइल्ड हेल्पलाइन को सूचना दी। काउंसिलिंग के बाद बच्ची के बयान दर्ज किए गए और पुलिस ने आरोपित को गिरफ्तार कर लिया। अदालत ने मामले में आए तथ्यों और दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद अमनदीप सिंह को दोषी करार देते हुए तीन साल की कैद और जुर्माने की सजा सुनाई है।