चंडीगढ़ में नगर निगम का बड़ा फैसला, 1 नवंबर से आधार-बायोमेट्रिक हाजिरी अनिवार्य; चेहरा देखकर लगेगी अटेंडेंस
चंडीगढ़ नगर निगम ने 1 नवंबर 2025 से सभी कर्मचारियों के लिए आधार आधारित बायोमेट्रिक हाजिरी अनिवार्य कर दी है। आयुक्त अमित कुमार के अनुसार, यह प्रणाली उपस्थिति को पारदर्शी बनाएगी। कर्मचारी चेहरे की पहचान से हाजिरी लगाएँगे। 10,930 कर्मचारी पंजीकृत हैं, और वेतन बायोमेट्रिक रिकॉर्ड से जोड़ा जाएगा। लापरवाही पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।

1 नवंबर से एमसीसी कर्मचारियों के लिए आधार आधारित बायोमेट्रिक हाजिरी अनिवार्य (फोटो: जागरण)
जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। नगर निगम चंडीगढ़ में अब सभी कर्मचारियों के लिए आधार सक्षम बायोमेट्रिक हाजिरी प्रणाली (AEBAS) 1 नवंबर 2025 से अनिवार्य कर दी गई है। आयुक्त अमित कुमार, आईएएस के निर्देशानुसार निगम के सभी विंग्स और डिवीजनों में इस प्रणाली को लागू किया जा रहा है, ताकि उपस्थिति प्रक्रिया अधिक पारदर्शी और प्रभावी बनाई जा सके।
इस नई व्यवस्था के तहत कर्मचारियों को चेहरे की पहचान (फेशियल ऑथेंटिकेशन) के माध्यम से अपने निजी स्मार्टफोन से उपस्थिति दर्ज करनी होगी। यह प्रणाली सटीक और जवाबदेह उपस्थिति प्रबंधन सुनिश्चित करेगी।
आयुक्त ने एईबीएएस प्रणाली की प्रगति और तैयारियों की समीक्षा की तथा सभी अधिकारियों को सख्त अनुपालन के निर्देश दिए। फिलहाल नगर निगम के 10,930 कर्मचारी एनआईसी द्वारा विकसित बायोमेट्रिक पोर्टल पर सक्रिय और पंजीकृत हैं। जिन कर्मचारियों ने अब तक पंजीकरण नहीं कराया है, उन्हें सात दिनों के भीतर प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं।
निर्देशों के अनुसार, सभी स्थायी, अनुबंधित, आउटसोर्स और फील्ड कर्मचारी अपनी हाजिरी एनआईसी के फेस ऑथेंटिकेशन मोबाइल ऐप AadhaarBAS या AadhaarFaceRD के माध्यम से या निर्धारित स्थानों पर लगे बायोमेट्रिक मशीनों से लगाएँगे। 1 नवंबर 2025 से सभी कर्मचारियों के वेतन को उनके बायोमेट्रिक उपस्थिति रिकॉर्ड से जोड़ा जाएगा।
नगर निगम की आईटी शाखा द्वारा सभी नोडल अधिकारियों और शाखा संपर्क बिंदुओं (SPOCs) को प्रशिक्षण दिया जा चुका है ताकि व्यवस्था को सुचारू रूप से लागू किया जा सके। अधिकारियों को यह भी निर्देश दिए गए हैं कि उनके अधीन प्रत्येक कर्मचारी प्रतिदिन उपस्थिति अवश्य दर्ज करे। यदि किसी कर्मचारी को कोई तकनीकी कठिनाई आती है, तो उसका पर्यवेक्षक तुरंत अपने फोन या नजदीकी बायोमेट्रिक मशीन से उसकी उपस्थिति दर्ज कराएगा।
साथ ही, सभी पंजीकृत कर्मचारियों को 31 अक्तूबर 2025 तक अपने बायोमेट्रिक और सेवा विवरण, जैसे कि पदस्थापन स्थान आदि, पोर्टल पर अद्यतन करने के निर्देश दिए गए हैं।
आयुक्त ने कहा कि इन निर्देशों का सख्ती से पालन अनिवार्य है और किसी भी प्रकार की लापरवाही या अनुपालन में चूक को गंभीरता से लिया जाएगा। यह प्रणाली नगर निगम में पारदर्शिता, समयपालन और प्रशासनिक दक्षता को और मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।