Chandigarh news आतंकी पन्नू को ढूंढ नहीं सकी पुलिस, अदालत में अनट्रेस रिपोर्ट दाखिल की
चंडीगढ़ पुलिस ने आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू के खिलाफ तीन साल पहले दर्ज एफआईआर में अनट्रेस रिपोर्ट दाखिल की है। पन्नू पर हिंसा भड़काने और नफरत फैलाने के आरोप हैं। पुलिस का कहना है कि आरोपित को ढूंढने की तमाम कोशिश के बावजूद वह पकड़ा नहीं गया। अदालत ने इस रिपोर्ट पर शिकायतकर्ता को नोटिस जारी किया है। मामले की अगली सुनवाई 22 सितंबर को होगी।
जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। तीन साल पहले चंडीगढ़ पुलिस ने खालिस्तान समर्थक संगठन 'सिख फार जस्टिस' (एसएफजे) के लीडर आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी। इस मामले में पुलिस पन्नू को ढूंढ नहीं सकी, इसलिए पुलिस ने जिला अदालत में अनट्रेस रिपोर्ट दाखिल कर दी थी।
इस रिपोर्ट पर अदालत ने सुनवाई के लिए शिकायतकर्ता को नोटिस जारी कर दिया है। अब मामले में अगली सुनवाई 22 सितंबर को होगी। पन्नू के खिलाफ सेक्टर-3 थाना पुलिस ने 31 मई 2022 को एफआईआर दर्ज की थी। तब हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर पन्नू ने इंटरनेट मीडिया पर भड़काऊ बयान दिया था।
पन्नू पर हिंसा भड़काने, नफरत फैलाने और सार्वजनिक व्यवस्था भंग करने के आरोप लगाए गए थे। पन्नू की तरफ से खालिस्तान जनमत संग्रह को लेकर दिए गए भड़काऊ भाषणों और बयानों ने माहौल को बिगाड़ने की कोशिश की, इसलिए यह केस दर्ज किया गया।
इस मामले में चंडीगढ़ पुलिस ने फिलहाल जांच बंद कर दी है और जिला अदालत में अनट्रेस रिपोर्ट दाखिल कर दी। इस रिपोर्ट में पुलिस ने कहा है कि आरोपित को ढूंढने की तमाम कोशिश के बावजूद वह पकड़ा नहीं गया।
प्रतिबंधित संगठन है एसएफजे
गौरतलब है कि एसएफजे एक प्रतिबंधित संगठन है जिसे भारत सरकार ने पहले ही गैरकानूनी करार दिया हुआ है। गुरपतवंत सिंह पन्नू कनाडा में रह रहा है और लंबे समय से भारत विरोधी एजेंडा चला रहा है। वह इंटरनेट मीडिया के जरिए लोगों को भारत के खिलाफ भड़काता है।
वह पंजाब में कई बार आतंकी हमलों की भी धमकी दे चुका है। हाल ही में भारत सरकार ने एक राजपत्र जारी किया था जिसमें बताया गया था कि पन्नू के खिलाफ देशभर में 104 आपराधिक मामले दर्ज हैं।
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