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    निलंबित DIG भुल्लर का पांच दिन का रिमांड बढ़ा, सीबीआई पूछेगी कहां से आया इतना पैसा

    By Sohan Lal Edited By: Sohan Lal
    Updated: Thu, 06 Nov 2025 04:00 PM (IST)

    रिश्वतखोरी के मामले में गिरफ्तार निलंबित डीआईजी हरचरण सिंह भुल्लर का रिमांड पांच दिन और बढ़ा दिया है। बिचौलिया कृष्णु शारदा का भी चार दिन का रिमांड मिला है। सीबीआई भुल्लर से आय से अधिक संपत्ति के मामले में पूछताछ करेगी। अब कृष्णु को 10 नवंबर और भुल्लर को 11 नवंबर को पेश किया जाएगा।

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    निलंबित डीआईजी हरचरण सिंह भुल्लर सीबीआई के रिमांड पर।

    जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। पंजाब के निलंबित डीआईजी हरचरण सिंह भुल्लर को पांच दिन का रिमांड और बढ़ गया है। सीबीआई ने पांच दिन का रिमांड खत्म होने पर वीरवार को भुल्लर को कोर्ट में पेश किया। कहा कि भुल्लर से उन्हें साढ़े सात करोड़ रुपये कैश, ढाई किलो सोना, महंगी कारें, 26 लग्जरी घड़ियां और 50 से ज्यादा नामी-बेनामी संपत्तियों का पता चला है। उनके खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का केस दर्ज कर लिया गया है।

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    सीबीआई ने कहा कि भुल्लर जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं। वह उनके सवालों का जवाब नहीं दे रहे हैं कि आखिर उन्होंने इतनी संपत्ति कहां से बनाई है। इसलिए उनसे पूछताछ के लिए पांच दिनों का और रिमांड जरूरी है। इसके अलावा सीबीआई ने कृष्णु से भी पूछताछ के लिए चार दिनों का रिमांड मांगा, जोकि अदालत ने मंजूर कर दिया। अब कृष्णु को 10 नवंबर और भुल्लर को 11 नवंबर को पेश किया जाएगा।

    भुल्लर के वकील ने कहा-एक साथ दो केस नहीं चल सकते

    भुल्लर के वकील एचएस धनोआ ने अदालत में दलील दी कि भुल्लर के खिलाफ 29 अक्टूबर को सुबह 11 बजे पंजाब विजिलेंस ब्यूरो ने आय से अधिक संपत्ति का केस दर्ज किया था। उसी दिन सीबीआइ ने भी दोपहर 12.20 बजे आय से अधिक संपत्ति का केस दर्ज कर लिया। ऐसे में कानूनन एक ही अपराध के लिए दो अलग-अलग एफआईआर दर्ज नहीं हो सकती।

    इसी आधार पर उन्होंने भुल्लर के रिमांड की अर्जी खारिज करने की मांग की। इसके अलावा भुल्लर के वकील ने कहा कि वह पंजाब के डीआईजी हैं और सीबीआई उनके खिलाफ केस दर्ज नहीं कर सकी। हालांकि सीबीआई ने इसका विरोध किया और कहा कि यह कार्रवाई चंडीगढ़ में की हुई है। इसलिए सीबीआई इस केस में भुल्लर के खिलाफ कार्रवाई कर सकती है। दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने भुल्लर का पांच दिनों का रिमांड मंजूर कर दिया।