मानसिक दबाव या कोई और वजह? IPS पूरन कुमार सुसाइड मामले में SIT की जांच तेज, पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आई सामने
चंडीगढ़ में आईपीएस वाई पूरन कुमार की आत्महत्या मामले में एसआईटी जांच कर रही है। पीजीआई ने प्रारंभिक पोस्टमार्टम रिपोर्ट सौंपी है और विजिलेंस विभाग से दस्तावेज मांगे गए हैं। एसआईटी यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि क्या जांच या आरोपों ने आईपीएस अधिकारी पर मानसिक दबाव डाला। वित्तीय लेन-देन की भी जांच की जा रही है। न्याय कमेटी की बैठक स्थगित कर दी गई है। पूरन कुमार के साले पर पहले से ही भ्रष्टाचार का केस चल रहा है।

पूरन कुमार की प्रारंभिक पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई सामने (फाइल फोटो)
जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। आईपीएस वाई पूरन कुमार आत्महत्या मामले की जांच कर रही स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (एसआइटी) को वीरवार को पीजीआई की ओर से प्रारंभिक पोस्टमार्टम रिपोर्ट सौंप दी गई। हालांकि फाइनल रिपोर्ट आनी अभी बाकी है।
जांच एजेंसी ने अब हरियाणा विजिलेंस विभाग से भी पूरी फाइलें और दस्तावेज तलब किए हैं। सूत्रों के मुताबिक, हरियाणा विजिलेंस विभाग वाई पूरन कुमार के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति मामले की जांच कर रहा था। अब एसआईटी यह पता लगाने की कोशिश में है कि क्या उस जांच या आरोपों ने आईपीएस अधिकारी पर मानसिक दबाव या प्रताड़ना डाली थी, जिसके चलते उन्होंने आत्महत्या जैसा कदम उठाया।
एसआईटी ने विजिलेंस विभाग से सभी रिपोर्टें, जांच फाइलें और बयान मांगे हैं। जांच में उनके कुछ वित्तीय लेन-देन और संपत्ति से जुड़ी जानकारियां सामने आई थीं, जिनकी एसआईटी बारीकी से जांच करेगी।
उधर, इस मामले में गठित 51 सदस्यीय न्याय कमेटी की वीरवार को चंडीगढ़ में बैठक होनी थी, जिसमें अमनीत पी. कुमार को भी शामिल होना था। बैठक में चर्चा की जानी थी कि आगे की कानूनी व जन आंदोलन की रणनीति क्या होगी। मगर परिवार के हरिद्वार में होने से यह बैठक स्थगित कर दी गई।
पूरन के साले पर पहले से दर्ज है पंजाब में भ्रष्टाचार का केस
बठिंडा: एएसआइ संदीप लाठर की आत्महत्या मामले में नामजद आम आदमी पार्टी के बठिंडा देहात से विधायक अमित रतन कोटफत्ता पहले से ही भ्रष्टाचार के मामले में घिरे हुए हैं। कोटफत्ता आईपीएस वाई पूरन कुमार के साले हैं।
उन पर फरवरी 2023 में गांव घुद्दा की सरपंच के पति ने विधायक के खिलाफ विजिलेंस को रिश्वत मांगने की शिकायत दी थी। मामले की जांच में अमित रतन को भी नामजद कर गिरफ्तार किया गया था। बाद में हाईकोर्ट से उन्हें जमानत मिली थी।
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