निलंबित DIG भुल्लर को हिरासत में नहीं ले पाई विजिलेंस, मोहाली अदालत ने खारिज की याचिका
मोहाली अदालत ने विजिलेंस ब्यूरो की पूर्व डीआईजी हरचरण सिंह भुल्लर को हिरासत में लेने की याचिका खारिज कर दी। अदालत ने सीबीआई से जवाब मांगा था, लेकिन उससे पहले ही सीबीआई ने भुल्लर को हिरासत में ले लिया। अदालत ने विजिलेंस को अलग से याचिका दायर करने का निर्देश दिया।

पंजाब के निलंबित डीआईजी हरचरण सिंह भुल्लर।
जागरण संवाददाता, मोहाली। विजिलेंस ब्यूरो की तरफ से पूर्व डीआईजी हरचरण सिंह भुल्लर की हिरासत के लिए लगाई याचिका को मोहाली अदालत ने खारिज कर दिया है। यह याचिका एक अक्टूबर शनिवार को लगाई गई थी। जिसमें तीन नवंबर सोमवार को सीबीआई से विशेष रूप से जवाब मांगा गया था।
सीबीआई के जवाब मिलने के बाद अब अदालत ने इस याचिका को खारिज कर दिया गया है। क्योंकि याचिका की कार्रवाई से पहले ही सीबीआई ने पूर्व डीआईजी भुल्लर को हिरासत में ले लिया था। अदालत ने विजिलेंस को अलग से याचिक का दाखिल करने के निर्देश भी दिए हैं।

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