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    Punjab News: शिरोमणि अकाली दल के नेता को मिली राहत, कोर्ट ने दिए रिहाई के आदेश

    Updated: Fri, 21 Nov 2025 06:05 PM (IST)

    शिरोमणि अकाली दल के आइटी विंग के अध्यक्ष नछत्तर सिंह गिल की गिरफ्तारी को पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने अवैध करार दिया है। अदालत ने उनकी रिहाई के आदेश जारी किए हैं। गिल पर पुलिस हिरासत में अवैध रूप से रखने का आरोप था। कोर्ट ने सुनवाई के बाद गिरफ्तारी को अनुचित माना।

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    शिरोमणि अकाली दल के नेता को मिली राहत। सांकेतिक फोटो

    राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। शिरोमणि अकाली दल के आइटी विंग के अध्यक्ष नछत्तर सिंह गिल की गिरफ्तारी को पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने अवैध और अनुचित करार देते हुए उनकी रिहाई के आदेश जारी किए हैं।

    हालांकि अभी तक इस मामले में कोर्ट के आदेश की कापी जारी नहीं हुई है यह जानकारी गिल के वकील की तरफ से दी गई है। याचिका में आरोप लगाया गया था कि नछतर गिल को पुलिस अवैध हिरासत में रखा हुआ है।

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    शुक्रवार को कोर्ट ने सुनवाई करते हुए गिल की गिरफ्तारी को अवैध और अनुचित करार देते हुए उनकी रिहाई के आदेश जारी किए।