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    पंजाब के फरीदकोट में नशे पर नकेल कसने के लिए DC का बड़ा फैसला, बैन हुए 75 मिलीग्राम से अधिक मात्रा वाले कैप्सूल

    फरीदकोट में डीसी पूनमदीप कौर ने 75 मिलीग्राम से अधिक मात्रा वाले प्रीगैबलिन कैप्सूल और टैबलेट पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है क्योंकि कुछ लोग इसका इस्तेमाल नशे के रूप में कर रहे थे। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नशा मुक्त पंजाब के सपने को साकार करने के लिए यह कदम उठाया गया है।

    By Jatinder Kumar Edited By: Anku Chahar Updated: Thu, 21 Aug 2025 05:53 PM (IST)
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    75 मिलीग्राम से अधिक मात्रा वाले प्रीगैबलिन कैप्सूल और टैबलेट पर पूर्ण प्रतिबंध (फोटो: जागरण)

    जागरण संवाददाता, फरीदकोट। जिले में 75 मिलीग्राम से अधिक मात्रा वाले प्रीगैबलिन कैप्सूल और टैबलेट पर पूर्ण प्रतिबंध लगाते हुए डीसी पूनमदीप कौर ने बताया कि कुछ शरारती तत्व इस दवा का इस्तेमाल नशे के रूप में करते हैं।

    उन्होंने कहा कि पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के पंजाब को नशा मुक्त बनाने के सपने को साकार करने के लिए इन आदेशों का सख्ती से पालन करने के लिए ये आदेश जारी किए गए हैं।

    उन्होंने कहा कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत इस दवा (75 मिलीग्राम से अधिक मात्रा वाले प्रीगैबलिन) पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है। आदेशों में कहा गया है कि थोक विक्रेता, खुदरा विक्रेता, केमिस्ट, मेडिकल स्टोर मालिक, अस्पताल के फार्मासिस्ट और कोई भी अन्य व्यक्ति बिना डाक्टर के पर्चे के प्रीगैबलिन 75 मिलीग्राम नहीं बेचेगा।

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    विक्रेताओं को रखना होगा बेची गई दवा का रिकॉर्ड

    इसके अलावा विक्रेता यह भी सुनिश्चित करेंगे कि वे प्रीगैबलिन 75 एमजी तक बेची गई गोलियों और कैप्सूलों का रिकार्ड रखें और खरीद-बिक्री बिल सहित सभी रिकार्ड सुरक्षित रखें। वे यह भी सुनिश्चित करेंगे कि मूल दवा के पर्चे पर केमिस्ट/खुदरा विक्रेता/व्यापारी का नाम, गोलियों की खरीद की तारीख और गोलियों की संख्या आदि अंकित हो।

    इन आदेशों के अनुसार, प्रत्येक थोक विक्रेता/खुदरा विक्रेता/केमिस्ट, मेडिकल स्टोर मालिक और अस्पताल फार्मासिस्ट यह भी सुनिश्चित करेंगे कि खरीदार ने यह दवा (प्रीगैबलिन 75 एमजी) किसी अन्य दुकान से असली पर्चे के आधार पर पहले से ही नहीं खरीदी है।

    विक्रेता यह भी सुनिश्चित करेंगे कि ग्राहक को पर्चे में उल्लिखित दिनों से अधिक समय तक दवा न दी जाए। ये आदेश 14 अक्टूबर 2025 तक लागू रहेंगे।