नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म कर हथौड़ा मार कर की थी हत्या, अब दोषी को मिली मौत की सजा
Punjab News रुड़की में एक 12 वर्षीय लड़की के साथ दुष्कर्म और हत्या के मामले में आरोपित गुरप्रीत गोपी को मौत की सजा सुनाई गई है। यह फैसला अतिरिक्त जिला एवं सेशन जज अर्चना कंबोज की अदालत में सुनाया गया। गोपी के खिलाफ वर्ष 2021 में गोराया थाने में मामला दर्ज किया गया था। उसी साल दोषी ने वारदात को अंजाम दिया था।
जागरण संवाददाता, जालंधर। गोराया के रुड़की में एक 12 वर्षीय लड़की के साथ दुष्कर्म कर उसके सिर पर हथौड़ा मार हत्या करने और फिर उसका शव रेत की बोरियों में छिपा देने के मामले में रुड़की निवासी आरोपित गुरप्रीत गोपी को मौत की सजा सुनाई गई है।
अतिरिक्त जिला एवं सेशन जज अर्चना कंबोज की अदालत में 12 वर्षीय नाबालिग लड़की से दुष्कर्म कर उसकी हत्या के मामले को क्रूर से क्रूरतम मानते हुए सजा सुनाई गई है।
इस मामले में दोषी गुरप्रीत गोपी निवासी रूड़की के चाचा के बेटे विशाल, जो केस में नामजद है, को पहले ही भगौड़ा करार दिया जा चुका है। गोपी के खिलाफ वर्ष 2021 में गोराया थाने में मामला दर्ज किया गया था।
30 साल के पड़ोसी ने की थी हैवानियत
2021 में गोराया के साथ लगते गांव रुड़की में 30 साल के युवक ने पड़ोस में रहने वाली 12 वर्षीय बच्ची से दुष्कर्म के बाद हत्या कर दी थी। हत्या बच्ची के सिर में हथौड़ा मार कर की गई थी।
लड़की ने युवक को पहचान लिया था और अपनी पहचान छिपाने के लिए नशे में धुत्त गोपी ने उसकी हत्या की और सुबह शव को ठिकाने लगाने की नीयत से घर में पड़ी रेत की बोरियों में शव को छिपा दिया था। बच्ची के स्वजनों ने पुलिस को बताया था कि उनकी बच्ची घर के बाहर खेल रही थी। उसकी माता उसे बुलाने के लिए बाहर निकली तो बच्ची गायब थी।
काफी ढूंढा पर बच्ची नहीं मिली जिसके बाद पुलिस को सूचित किया गया था। बच्ची को ढूंढने के लिए पुलिस ने इलाके में मुनादी भी करवाई, सीसीटीवी कैमरा चेक किए तो पता चला कि बच्ची को कोई उठा कर बाहर नहीं ले गया। इसके बाद पुलिस ने आसपास घरों की तलाशी लेनी शुरू की।
आपके शहर की हर बड़ी खबर, अब आपके फोन पर। डाउनलोड करें लोकल न्यूज़ का सबसे भरोसेमंद साथी- जागरण लोकल ऐप।