होटल में ठहरने वालों के लिए जरूरी सूचना! अब इन लोगों को नहीं मिलेगी एंट्री; मोगा में नियम हुए सख्त
मोगा के जिला मजिस्ट्रेट सागर सेतिया ने होटल और मकान मालिकों के लिए नए निर्देश जारी किए हैं। होटल मालिकों को ठहरने वाले हर व्यक्ति का पहचान पत्र लेना होगा और किरायेदारों की जानकारी पुलिस को देनी होगी। ऐसा न करने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ये आदेश 31 अक्टूबर तक लागू रहेंगे।

जागरण संवाददाता, मोगा। जिला मजिस्ट्रेट-कम-डिप्टी कमिश्नर सागर सेतिया द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संघता, 2023 की धारा-163 के तहत प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए जिले के सभी होटल मालिकों को महत्वपूर्ण हिदायतें जारी की गई हैं।
उन्होंने कहा कि होटल में ठहरने वाले हर व्यक्ति की पहचान के लिए आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, वोटर कार्ड आदि जैसे आईडी प्रूफ जरूर लिया जाए। यदि एक से अधिक व्यक्ति एक कमरा लेते हैं तो कमरे में ठहरने वाले प्रत्येक व्यक्ति का आईडी प्रूफ लेना आवश्यक होगा। यह सुनिश्चित किया जाए कि होटल में ठहरने वाले व्यक्ति द्वारा दिया गया मोबाइल नंबर उसके पास चालू हालत में हो।
इसकी पुष्टि के लिए दिए गए मोबाइल नंबर पर कॉल करके जांच की जा सकती है। होटलों में ठहरने वालों की जानकारी समय-समय पर अपने नजदीकी थाने में दर्ज कराना अनिवार्य होगा। यदि होटल मालिक ऐसा नहीं करते तो उनके खिलाफ नियम अनुसार कार्रवाई की जाएगी।
इसके अलावा, यदि होटल में ठहरने वाला कोई व्यक्ति व व्यक्तिगण यह जानकारी देने से इंकार करते हैं तो होटल मालिक, स्टाफ द्वारा इसकी सूचना नज़दीकी थाने को दी जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि होटलों में ठहरने वाले अज्ञात व्यक्तियों की जानकारी रखना अत्यंत जरूरी है ताकि बढ़ते अपराधों को रोका जा सके।
जिला मजिस्ट्रेट सागर सेतिया ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संघता, 2023 की धारा-163 के तहत प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए जिला मोगा के सभी मकान मालिकों को निर्देश दिए हैं कि वे अपने घरों में रखे गए किराएदारों और घरेलू नौकरों की सूचना अपने नजदीकी थाने में जरूर दर्ज कराएं और उनकी पंजीकरण करवाना भी सुनिश्चित करें। ऐसा न करने की स्थिति में उनके खिलाफ नियम अनुसार कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि उक्त दोनों आदेश 31 अक्तूबर तक लागू रहेंगे।
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