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    लापता नाबालिगों का पता लगाने पर फेल हुई पुलिस तो हाईकोर्ट ने लगाई फटकार, SP को थाने में बैठने का आदेश

    राजस्थान हाईकोर्ट (Rajasthan High Court) ने नाबालिग बच्चियों के गायब होने के मामलों में सख्ती दिखाई है। अदालत ने चार जिलों के पुलिस अधीक्षकों को निर्देश दिया है कि वे रोजाना एक घंटा उन थानों में बैठें जहां से ये बच्चियां गायब हुई हैं। जस्टिस इंद्रजीत सिंह और भुवन गोयल की खंडपीठ ने पुलिस के प्रयासों पर असंतोष व्यक्त किया है।

    By Jagran News Edited By: Piyush Kumar Updated: Sat, 09 Aug 2025 10:28 PM (IST)
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    लापता नाबालिग बच्चियों की तलाश के लिए एसपी को थाने में बैठने का आदेश

    जागरण संवाददाता, जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने चार जिलों के पुलिस अधीक्षकों से कहा है कि उन्हें रोज एक घंटा उन थानों में बैठना होगा, जहां से नाबालिग बच्चियां गायब हुई हैं। अदालत ने नाबालिग लड़कियों के परिजनों की बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिए।

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    नाबालिग बच्चियों को नहीं खोजा जा सका 

    जस्टिस इंद्रजीत सिंह और भुवन गोयल की खंडपीठ ने कहा कि हम पुलिस के प्रयासों से संतुष्ट नहीं हैं। इन मामलों में डीजीपी से लेकर पुलिस कमिश्नर भी पेश हो चुके हैं, लेकिन नाबालिग बच्चियों को नहीं खोजा जा सका है।

    कोर्ट ने जयपुर डीसीपी नार्थ को रामगंज थाने, डीसीपी वेस्ट को मुरलीपुरा थाने, कोटपूतली-बहरोड़ एसपी को हरसोरा थाने और डीग एसपी को डीग थाने में रोज एक घंटा बैठ कर तलाशी अभियान की निगरानी के निर्देश दिए हैं।

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