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    जाना है विदेश? नए पासपोर्ट के लिए घर बैठे ऐसे करें अप्लाई; जानें ऑनलाइन तरीका

    भारत में पासपोर्ट बनवाने की प्रक्रिया अब पहले से कहीं ज्यादा आसान और डिजिटल हो चुकी है। पासपोर्ट सेवा ऑनलाइन पोर्टल के जरिए कोई भी नागरिक नया पासपोर्ट बनवाने या पुराने को री-इश्यू करवाने के लिए अप्लाई सकता है। इसके लिए एक-एक स्टेप हम आपको यहां बताने जा रहे हैं। इसमें रजिस्ट्रेशन से लेकर अपॉइंटमेंट बुकिंग तक सबकुछ ऑनलाइन पूरा किया जा सकता है।

    By Saket Singh Baghel Edited By: Saket Singh Baghel Updated: Thu, 28 Aug 2025 10:00 AM (IST)
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    पासपोर्ट के लिए ऑनलाइन अप्लाई करने का तरीका यहां जानें।

     टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। भारत में पासपोर्ट के लिए आवेदन करना अब पासपोर्ट सेवा ऑनलाइन पोर्टल (Passport Seva Online Portal) के जरिए एक आसान प्रोसेस बन गया है। नागरिक नया पासपोर्ट बनवाने या पुराने को री-इश्यू कराने के लिए एक स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस फॉलो कर सकते हैं, जिससे समय पर अपॉइंटमेंट और तेज प्रोसेसिंग सुनिश्चित होती है।

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    पासपोर्ट ऑनलाइन अप्लाई करने की स्टेप-बाय-स्टेप प्रक्रिया:

    पहला स्टेप है पासपोर्ट सेवा ऑनलाइन पोर्टल पर 'Register' ऑप्शन पर क्लिक करके रजिस्ट्रेशन करना। अप्लिकेंट्स को नाम, डेट ऑफ बर्थ और ईमेल आईडी जैसी डिटेल्स भरनी होती हैं। रजिस्ट्रेशन ईमेल के जरिए कन्फर्म होने के बाद, यूजर्स अपने क्रेडेंशियल्स से लॉगिन कर सकते हैं। ध्यान रहे कि लॉगिन पासवर्ड हर तीन महीने में रीसेट करना जरूरी है।

    लॉगिन करने के बाद, अप्लिकेंट्स को सर्विसेज सेक्शन में जाकर 'Apply for Fresh Passport/Re-issue of Passport' चुनना होता है। इस स्टेज पर, मौजूदा रेजिडेंस के हिसाब से रीजनल पासपोर्ट ऑफिस (RPO) चुनना जरूरी है। चुने गए RPO के आधार पर, सिस्टम नजदीकी पासपोर्ट सेवा केंद्र (PSK) या पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा केंद्र (POPSK) दिखाता है।

    ऑनलाइन एप्लिकेशन फॉर्म में इन डिटेल्स को क्रम से भरना होता है:

    • पासपोर्ट टाइप
    • अप्लिकेंट डिटेल्स
    • फैमिली डिटेल्स
    • एड्रेस इंफॉर्मेशन
    • इमरजेंसी कॉन्टैक्ट
    • पिछला पासपोर्ट इंफॉर्मेशन (री-इश्यू के लिए)
    • एडिशनल डिटेल्स
    • प्रीव्यू एंड वेरिफिकेशन

    पूरा करने के बाद सिस्टम एक एप्लिकेशन रेफरेंस नंबर (ARN) जेनरेट करता है। फाइनल सबमिशन से पहले सभी जानकारी ध्यान से चेक करनी चाहिए क्योंकि बाद में बदलाव संभव नहीं होता।

    पेमेंट और अपॉइंटमेंट

    एप्लिकेशन सबमिट करने के बाद, अप्लिकेंट्स को पासपोर्ट सर्विस फीस का पेमेंट करना जरूरी है। PSK या POPSK पर अपॉइंटमेंट बुकिंग केवल पेमेंट के बाद ही हो सकती है। पोर्टल नॉर्मल और तात्काल दोनों कोटा के ऑप्शन देता है, जिसमें तात्काल एलिजिबिलिटी पर डिपेंड करता है। नॉर्मल एप्लिकेशन में अपॉइंटमेंट तीन बार और तात्काल में एक बार तक रीशेड्यूल किया जा सकता है।

    इसके बाद सिस्टम चुने गए सेंटर पर सबसे नजदीकी उपलब्ध अपॉइंटमेंट डेट दिखाता है। सफल पेमेंट के बाद, एक अपॉइंटमेंट कन्फर्मेशन स्क्रीन जेनरेट होती है और साथ ही SMS के जरिए भी डिटेल्स मिलती हैं।

    जरूरी डॉक्यूमेंट्स

    डॉक्यूमेंट्स इस बात पर निर्भर करते हैं कि ये फ्रेश अप्लिकेशन है या री-इश्यू। आमतौर पर मांगे जाने वाले डॉक्यूमेंट्स ये हैं:

    • आइडेंटिटी प्रूफ (आधार, वोटर आईडी या पैन कार्ड)
    • एड्रेस प्रूफ (यूटिलिटी बिल, बैंक स्टेटमेंट या रेंट एग्रीमेंट)
    • प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ (बर्थ सर्टिफिकेट, स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट या आधार जिसमें DOB हो)

    चार साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सफेद बैकग्राउंड वाला हालिया पासपोर्ट साइज फोटो जरूरी है। खास मामलों में जैसे पासपोर्ट खो जाना या सिंगल-पैरेंट एप्लिकेशन, एडिशनल एफिडेविट या एनेक्सचर मांगे जा सकते हैं।

    ध्यान रखने योग्य बातें

    अपॉइंटमेंट के समय सभी डॉक्यूमेंट्स के ओरिजिनल साथ लाना जरूरी है वेरिफिकेशन के लिए। सेवाएं संबंधित PSK के पासपोर्ट ऑफिसर के विवेक पर निर्भर करती हैं। किसी भी मदद के लिए नेशनल कॉल सेंटर 1800-258-1800 पर संपर्क किया जा सकता है।

    इस डिजिटल प्रक्रिया से पासपोर्ट के लिए आवेदन अब ज्यादा आसान और व्यवस्थित हो गया है, जिससे अप्लिकेंट्स फॉर्म सबमिशन से लेकर अपॉइंटमेंट बुकिंग तक पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन मैनेज कर सकते हैं।

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