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    UP Bal Shramik Vidya Yojana: बाल श्रमिक विद्या योजना, बच्चों की पढ़ाई के लिए छह हजार रुपये दे रही सरकार, इन दस्तावेजों से आवेदन कर उठाएं लाभ

    By Abhishek SaxenaEdited By:
    Updated: Mon, 11 Apr 2022 02:34 PM (IST)

    UP Bal Shramik Vidya Yojana उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल श्रमिक योजना का लाभ लेकर श्रमिक अपने बच्चों का भविष्य निखार सकते हैं। इस योजना में उत्तर प्रद ...और पढ़ें

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    UP Bal Shramik Vidya Yojana यूपी बाल श्रमिक विद्या योजना का लाभ श्रमिक ले सकते हैं।

    आगरा, जागरण टीम। परिवार की आर्थिक स्थिति के चलते पढ़ाई छोड़कर काम करने को मजबूर बच्चों के लिए 12 जून 2020 को मुख्यमंत्री बाल श्रमिक विद्या योजना का शुभारंभ किया गया था। इस याेजना का उद्देश्य बाल श्रम करने वाले बच्चों को मुख्य धारा से जोड़ना, उनको शिक्षित और आर्थिक रूप से सुदृढ करना है।

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    योजना के तहत लड़के को एक हजार रुपये जबकि लड़की को 1200 रुपये प्रति महीने आर्थिक मदद दी जानी थी। इससे कि वह परिवार की आर्थिक मदद करने के साथ ही अपने सपनों को पूरा कर सके।

    प्रतिवर्ष छह हजार रुपये की सहायता

    उत्तर प्रदेश के निवासी श्रमिकों के बच्चे आठवीं से लेकर दसवीं कक्षा में पढ़ रहे हैं। उन्हें उत्तर प्रदेश की सरकार द्वारा प्रतिवर्ष छह हजार रुपये की अतिरिक्त सहायता प्रदान की जाएगी। जो लाभार्थी इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं, उन्हें इस योजना के लिए आवेदन करना होगा।

    उत्तर प्रदेश सरकार मजदूर बाल शिक्षा योजना श्रमिकों के बच्चों को समृद्ध जीवन जीने और स्वस्थ जीवन के लिए सक्षम बनाएगी। आठ से 18 वर्ष की आयु के बच्चों का दाखिला स्कूल-कॉलेज में होना चाहिए। लेकिन खराब हालात के कारण वह श्रम से जुड़ जाते हैं। ऐसे बच्चों को बाल श्रमिक विद्या योजना का लाभ दिया जाएगा।

    योजना का ये है उद्देश्य

    यूपी में में बहुत से ऐसे लोग हैं जो मेहनत करके अपने परिवार को पालते हैं। लेकिन बचपन में बच्चे अपने पारिवार की आर्थिक हालात के चलते बाल श्रम करने पर मजबूर हो जाते हैं। ऐसे में उनके शारीरिक एवं मानसिक विकास पर काफी प्रभाव पड़ता है। यूपी सरकार ने ऐसे बच्चों के भविष्य के लिए कदम उठाया है।

    मुख्यमंत्री बाल श्रमिक विद्या योजना 2022 के तहत राज्य सरकार बच्चों को एक हजार रुपये महीना और बलिकाओं को 1200 रुपये महीना की आर्थिक सहायता प्रदान करेगी। इससे बच्चों की पढाई की व्यवस्था की जा सके। श्रमिक बच्चों के भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए इस योजना के माध्यक से श्रमिकों के बच्चों को बाल श्रमिकों के रूप में काम करने से रोकने के लिए मासिक वित्तीय सहायता प्रदान देने और इसके उनकी पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित किया है।

    इस योजना का लाभ

    उत्तर प्रदेश के गरीब बच्चों को इस योजना का लाभ प्रदान किया जाएगा। इस योजना के तहत राज्य के बालकों को एक हजार रुपये प्रतिमाह और बालिकाओं को 1200 रुपये प्रतिमाह प्रदेश सरकार द्वारा मुहैया कराए जाएंगे।

    यूपी मुख्यमंत्री बाल श्रमिक विद्या योजना में राज्य के जो श्रमिक बच्चे कक्षा आठ, नौ और दसवीं में पढ़ाई कर रहे हैं। उन्हें उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रतिवर्ष छह हजार रुपये की अतिरिक्त सहायता प्रदान की जाएगी।

    यूपी बाल श्रमिक योजना के तहत छात्रों को लाभान्वित करने और उन्हें बाल श्रमिक के रूप में काम करने से रोकने के लिए यूपी मजदूर बाल शिक्षा योजना शुरू की गई है।

    ये होती है चयन प्रक्रिया

    योजना के अंतर्गत बच्चों की पहचान श्रम विभाग के अधिकारियों की ओर से सर्वेक्षण, निरीक्षण में, ग्राम पंचायतों, स्थानीय निकाय, चाइल्डलाइन या विद्यालय प्रबंध समिति द्वारा किया जाएगा।

    भूमिहीन परिवारों और महिला प्रमुख परिवारों के चयन के लिए 2011 की जनगणना की सूची का उपयोग किया जाएगा।

    प्रत्येक लाभार्थी की चयन की मंजूरी के बाद इसे सिस्टम पर अपलोड किया जाता है।

    योजना का लाभ लेने के लिए बच्चों के माता-पिता दोनों लोग या इनमें कोई एक दिव्यांग हों या फिर जिन बच्चों के माता-पिता गंभीर बीमार से ग्रस्त हों तो उनके बच्चों को चयन की प्राथमिकता दी जाएगी। इस प्राथमिकता के लिए चीफ मेडिकल ऑफिसर के द्वारा दिया गया एक सर्टिफिकेट देना होगा।

    यूपी बाल श्रमिक विद्या योजना 2022 के लिए पात्रता

    योजना का लाभ लेने वाला उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी होना चाहिए

    आठ से 18 साल तक की उम्र के बच्चे ही लाभ ले सकते हैं।

    जिन बच्चों के माता-पिता दोनों या किसी एक की मृत्यु हो गई हो।

    इन दस्तावेजों की जरूरत

    आधार कार्ड

    पहचान पत्र

    निवास प्रमाण पत्र

    मोबाइल नंबर

    पासपोर्ट साइज फोटो

    आवेदन करने की प्रक्रिया

    राज्य के इच्छुक लाभार्थी इस योजना का लाभ उठाना चाहते है तो उन्हें UP Bal Shramik Vidya Yojana के लिए आवेदन करना होगा। आवेदन श्रम विभाग की वेबसाइट से भी कर सकते हैं। आवेदन स्वीकृति होने के बाद राज्य सरकार द्वारा वित्तीय सहायता प्राप्त की जा सकती है।