Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    कोडीन युक्त सीरप बेचने वाली अलीगढ़ की 18 फर्म रडार पर, जांच के लिए भेजे गए सैंपल

    Updated: Mon, 01 Dec 2025 06:01 AM (IST)

    डायएथिलीन ग्लाइकोल युक्त कफ सिरप से बच्चों की मौतों के बाद अब कोडीन युक्त सिरप के नाम पर बढ़ते नशे के कारोबार पर सरकार ने सख्ती दिखाई है। प्रदेश सरकार ने कोडीन युक्त सिरप की बिक्री और भंडारण पर प्रतिबंध लगा दिया है। अलीगढ़ में ऐसी सिरप का लाइसेंस रखने वाली 18 फर्में औषधि विभाग की निगरानी में हैं। हाल ही में छह फर्मों पर छापेमारी की गई, जहां से संदेह के आधार पर 10 से अधिक सिरप और दवाओं के नमूने जांच के लिए भेजे गए हैं।    

    Hero Image

    जागरण संवाददाता, अलीगढ़। पहले डायएथिलीन ग्लाइकाल युक्त कफ सिरप से कई राज्यों में बच्चों की मृत्यु और अब कोडीन युक्त सिरप के नाम पर नशे का फलता-फूलता कारोबार। प्रदेश सरकार ने अब कोडीन युक्त सिरप बिक्री व भंडारण पर भी रोक लगा दी है। अलीगढ़ में कोडीन युक्त सिरप का लाइसेंस लेने वाली 18 फर्म औषधि विभाग के रडार पर हैं, जिनमें से छह फर्मों पर छापेमारी पिछले दिनों की गई। इसमें कुछ हाथ तो नहीं लगा, मगर संदेह के आधार पर कुछ कफ सिरप व अन्य दवाओं के 10 से अधिक नमूने लेकर जांच को भेजे गए हैं।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    कोडीन युक्त कफ सिरप का इस्तेमाल नशे में खूब होता रहा है, जिसके कारण इसकी बिक्री काफी बढ़ गई। शासन ने पहले बिना डाक्टर की सलाह के कोडीन युक्त कफ सिरप या अन्य दवा बेचने पर रोक लगाई, जिसका कोई असर नहीं पड़ा। ऐसे में पिछले वर्ष पूरे प्रदेश में काफी संख्या में ऐसी फर्मों के कोडीन युक्त कफ सिरप बेचने के लाइसेंस निरस्त कर दिए।

    जनपद में 18 फर्मों के पास कोडीन युक्त सिरप बेचने का लाइसेंस था, जो अलीगढ़ समेत आसपास के जनपदों तक में सिरप सप्लाई करती थीं। इन फर्मों को जारी लाइसेंस औषधि विभाग ने 24 जनवरी 2024 को निरस्त कर दिए। फर्मों के लाइसेंस निरस्त होने के बावजूद अलीगढ़ समेत पूरे प्रदेश में कोेडीन युक्त सिरप की बिक्री होेती रही, जिस पर सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया।

    आयुक्त ने भेजी फर्मों की सूची

    औषधि निरीक्षक दीपक लोधी ने बताया कि आयुक्त की अोर से 18 फर्मों की सूची प्राप्त हुई, जिनके लाइसेंस (कफ सिरप बिक्री, भंडारण) निरस्त हो चुके हैं। इन पर लाइसेंस निरस्त होने के बाद भी कफ सिरप बेचने का शक है। अत: इन फर्मों की जांच शुरू कर दी है। छह फर्मों की जांच में कोडीन युक्त सिरप का कोई स्टाक नहीं मिला, मगर कुछ अन्य कफ सिरप मिले हैं, जिन्हें कोडीन या डाएथिलीन ग्लाइकाल होे सकता है। जनपद में प्रतिबंधित कफ सिरप की बिक्री नहीं होने दी जाएगी।

    डाक्टर के पर्चे पर ही बिकेगा कफ सिरप

    एक तरफ सरकार ने डायएथिलीन ग्लाइकाल व कोडीन युक्त सिरप की बिक्री प्रतिबंधित कर दी है, वहीं अब केंद्र सरकार ने बिना डाक्टर की सलाह व पर्चे के कफ सिरप की बिक्री पर रोक लगा दी है। दरअसल, तमाम माता-पिता बिना डाक्टर की सलाह के ही मेडिकल स्टोर से कफ सिरप खरीदकर खिला देते हैं, जबकि कई सिरप में घातक रसायन होते हैं।
    ----