Aligarh News: युवक की हत्या में पत्नी व प्रेमी को आजीवन कारावास, चार साल पुराना मामला
पिसावा में चार वर्ष पहले युवक की हत्या के मामले में एडीजे द्वितीय की अदालत ने पत्नी व उसके प्रेमी को दोषी करार दिया है। दोनों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। यह घटना 20 सितंबर की रात को हुई थी। पिसावा के गांव दीवा हमीरपुर के चेतराम की संदिग्ध हालत में मृत्यु हुई थी। पत्नी अनीता ने करंट लगने से मृत्यु की बात कही थी।
जागरण संवाददाता, अलीगढ़। पिसावा में चार वर्ष पहले युवक की हत्या के मामले में एडीजे द्वितीय की अदालत ने पत्नी व उसके प्रेमी को दोषी करार दिया है। दोनों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। यह घटना 20 सितंबर की रात को हुई थी।
पिसावा के गांव दीवा हमीरपुर के चेतराम की संदिग्ध हालत में मृत्यु हुई थी। पत्नी अनीता ने करंट लगने से मृत्यु की बात कही थी। चोट के निशानों से पुलिस को शक हुआ। पोस्टमार्टम में हत्या की बात सामने आई।
पुलिस ने गांव के ही हरदयाल व चेतराम की पत्नी अनीता को गिरफ्तार किया। इन दोनों ने ही मिलकर चेतराम की हत्या की थी। अनीता व हरदयाल के बीच अवैध संबंध थे। चेतराम विरोध करता था। इसलिए उसे मार डाला। अदालत ने दोनों को सजा सुनाई है।
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