अलीगढ़ में किशोरी अपहरण मामले में दोषी को 10 साल की सजा, कोर्ट ने 51 हजार जुर्माना लगाया
अतरौली क्षेत्र में किशोरी के अपहरण और दुष्कर्म के मामले में अदालत ने दोषी हरिकिशन को 10 साल की कैद और 51 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। आरोपी ने 2017 में किशोरी को अगवा कर दुष्कर्म किया था। इसके अतिरिक्त, डीआईजी के नाम से फर्जी आईडी बनाने वाले, एएमयू छात्र पर हमले के आरोपी और डकैती के मामले में शामिल आरोपियों की जमानत याचिकाएं भी अदालत ने खारिज कर दीं।

जागरण संवाददाता, अलीगढ़। अतरौली क्षेत्र में किशोरी का अपहरण व दुष्कर्म के मामले में एडीजे पाक्सो प्रथम अनिल कुमार की अदालत ने दोषी को 10 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। 51 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है।
अतरौली क्षेत्र के एक गांव निवासी 15 साल की किशोरी के पिता ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। कहा था कि 11 सितंबर, 2017 को सुबह पांच बजे उनकी बेटी शौच के लिए गई थी। वह लौटकर नहीं आई। गांव के लोगों ने उसे बाइक पर ले जाते देखा था। इस आधार पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर तलाश की। छह दिन बाद उसे बरामद कर बयान कराए।
उसने कहा कि गांव का हरिकिशन तमंचे के बल पर डरा-धमकाकर ले गया था। वह उसे पठानकोट ले गया था, जहां उसके साथ दुष्कर्म किया। कुछ सुंघाकर बेहोश कर दिया। होश आने पर धमकी दी जाती थी। विशेष लोक अभियोजक ललित सिंह पुंढीर के अनुसार पुलिस ने मुकदमे में दुष्कर्म की धारा बढ़ाई और चार्जशीट दाखिल की। अदालत ने साक्ष्यों के आधार पर हरिकिशन को सजा सुनाई है।
डीआइजी का फोटो लगाकर आइडी बनाने वाले को नहीं मिली जमानत
जासं, अलीगढ़ : डीआइजी प्रभाकर चौधरी के नाम व फोटो की आइडी बनाकर साइबर ठगी करने के आरोपित की एडीजे तृतीय राकेश वशिष्ठ की अदालत ने जमानत अर्जी रद कर दी है। क्षेत्रीय कार्यालय के इंस्पेक्टर ने मुकदमा दर्ज कराते हुए कहा था कि डीआइजी के नाम व फोटो लगाकर साइबर ठगी की जा रही है।
जांच में कानपुर देहात के मूसा नगर के दो पेट्रोल पंपों के खाते प्रकाश में आए, जिनमें रुपये डलवाना पाया गया। पुलिस ने कानपुर देहात के मूसा नगर नया पुरवा के गोविंद व हमीरपुर के बुरारा के गांव मनकी कला के गणपत सिंह उर्फ प्रीतू को गिरफ्तार कर लिया। दोनों मूसा नगर इलाके की अलग-अलग पेट्रोल पंपों पर प्रबंधक थे। एडीजीसी जेपी राजपूत के अनुसार गोविंद ने जमानत के लिए प्रार्थना पत्र दिया, जो रद हो गया।
एएमयू छात्र की जमानत अर्जी रद
जासं, अलीगढ़ : पिछले माह क्रिकेट मैच खेलने के दौरान जानलेवा हमले के मुकदमे में एडीजे तृतीय राकेश वशिष्ठ की अदालत ने एएमयू छात्र की जमानत अर्जी रद कर दी। एमबीबीएस 2021 बैच के छात्र गौहर कमाल ने मुकदमा दर्ज कराते हुए कहा था कि पांच अक्टूबर को एएमयू के हादी हसन हाल के ग्राउंड में हादी हसन हाल निवासी हर्षित उर्फ प्रखर प्रताप की टीम से मैच हो रहा था। हर्षित के अलावा यहया उर्फ शोएब, यूसुफ व अज्ञात लोगों ने गालीगलौज, मारपीट के बाद फायरिंग कर दी।
एडीजीसी जेपी राजपूत ने बताया कि इसमें आरोपित मुजफ्फरनगर के तेवरा निवासी यूसुफ ने जमानत के लिए प्रार्थना पत्र दिया था।
डकैती के मामले में दो की अग्रिम जमानत याचिका निरस्त
जासं, अलीगढ़ : गभाना क्षेत्र में डकैती के मामले में एडीजे तृतीय राकेश वशिष्ठ की अदालत ने दो लोगों की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज कर दी। सात अक्टूबर को बाइक सवार दो युवकों को दीपक नाम के युवक यह कहते हुए रोक लिया कि उसकी बाइक में तेल खत्म हो गया है।
थोड़ा तेल दे दो। तभी सात लड़के और आ गए, जिन्होंने मारपीट कर फोन व पर्स लूट लिए। एडीजीसी जेपी राजपूत ने बताया कि इसमें गभाना क्षेत्र के गांव मलिकापुर निवासी अनिल व गभाना निवासी मनजीत ने अग्रिम जमानत अर्जी रद कर दी।

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