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    SIR in UP: मतदाता सूची में ऑनलाइन देख सकते हैं अपना नाम, इन डॉक्यूमेंट से भरें गणना फॉर्म

    Updated: Sun, 16 Nov 2025 04:11 PM (IST)

    उत्तर प्रदेश में मतदाता सूची में नाम ऑनलाइन देखने की प्रक्रिया आसान हो गई है। राज्य निर्वाचन आयोग की वेबसाइट पर जाकर नागरिक अपना नाम, पिता का नाम और जन्मतिथि दर्ज करके सूची में अपना नाम जांच सकते हैं। नाम दर्ज कराने के लिए पहचान, निवास और जन्म प्रमाण पत्र जैसे दस्तावेजों की आवश्यकता होगी। यह सुविधा नागरिकों को मतदान के समय परेशानी से बचाने के लिए है।

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    मतदाता सूची में ऑनलाइन देंखे नाम।

    संवाद सूत्र, अंबेडकरनगर। मतदाता नामावली के विशेष पुनरीक्षण अभियान (SIR) में 96.21 प्रतिशत मतदाताओं तक गणना प्रपत्र पहुंच गया है। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार पहली जनवरी 2026 के आधार पर विधानसभा क्षेत्रों में विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण के तहत बीएलओ द्वारा मतदाताओं को घर-घर गणना प्रपत्र दो प्रतियों में वितरित एवं एकत्रित किया जा रहा है।

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    जनपद में कुल 18,70,776 मतदाताओं के सापेक्ष अभी तक 17,99,830 मतदाताओं को गणना प्रपत्र वितरित किया जा चुका है। वहीं, गत 13 नवंबर 2025 तक 59,745 मतदाताओं से गणना प्रपत्र एकत्रित किया जा चुका है। उसके डिजिटाइजेशन की कार्रवाई भी बीएलओ द्वारा बीएलओ ऐप के माध्यम से की जा रही है।

    बीएलओ द्वारा मतदाताओं से गणना प्रपत्र भरकर एक प्रति में पावती दिया गया है। मतदाताओं को गणना प्रपत्र में वर्ष 2003 व वर्ष 2025 की मतदाता सूची का विवरण भरना है। हालांकि विभिन्न गांवों में बड़ी संख्या में मतदाताओं के संपूर्ण परिवार का विवरण ही वर्ष 2003 की मतदाता सूची से गायब है।

    मतदाता ऑनलाइन देख सकते अपना विवरण

    बीएलओ के पास वर्ष 2003 एवं वर्ष 2025 की सूची उपलब्ध है। उसमें मतदाता अपना नाम देख सकते हैं। इसके अलावा मुख्य निर्वाचन अधिकारी लखनऊ की वेबसाइट ceouttarpradesh.nic.in/ के वोटर सर्विस पर भी जाकर इलेक्टोरल रोल पीडीएफ 2003 पर क्लिक कर जिला व विधानसभा चयन करके अपने मतदेय स्थल की मतदाता सूची डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा voters.eci.gov.in पर भी अपना नाम देखने एवं गणना प्रपत्र आनलाइन भरने के व्यवस्था उपलब्ध है।

    मतदाता पहचान के विविध अवसर

    मतदाता की पहचान में प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेजों में माता-पिता तथा दादा-दादी का नाम मतदाता सूची 2003 में होने पर उनकी वोटर आईडी संख्या भरनी होगी। आयोग द्वारा मतदाता पहचान के साक्ष्य में 13 विकल्प उपलब्ध कराए गए हैं।

    इनमें सरकारी कर्मियों के पहचान पत्र व पेंशन भुगतान आदेश, सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत जन्म प्रमाणपत्र, पासपोर्ट, हाई स्कूल का प्रमाणपत्र, स्थायी निवास प्रमाणपत्र, वन अधिकार प्रमाणपत्र, जाति प्रमाणपत्र, परिवार रजिस्टर नकल, आवंटित भूमि एवं मकान का प्रमाणपत्र, विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण की निर्वाचक नामावली आदि होगी।

    ईवीएम वेयरहाउस का निरीक्षण

    जिला निर्वाचन अधिकारी अनुपम शुक्ल ने निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार ईवीएम वेयरहाउस का वाह्य निरीक्षण किया। उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक मतदान मशीनों एवं वीवीपैट वेयरहाउस परिसर में सुरक्षा मानकों, सीसी कैमरे से निगरानी व्यवस्था तथा अग्निशमन उपकरणों आदि का अवलोकन किया। अधिकारियों को निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार ईवीएम मशीनों के रख-रखाव व सुरक्षा आदि व्यवस्थाओं को सुनिश्चित रखने के निर्देश दिए।