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    यूपी में 1.56 लाख बिजली उपभोक्ताओं को होगा ओटीएस का फायदा, तीन चरणों में मिलेगी छूट

    Updated: Mon, 17 Nov 2025 04:00 PM (IST)

    उत्तर प्रदेश में बिजली विभाग ने 1.56 लाख उपभोक्ताओं के लिए ओटीएस योजना शुरू की है। इस योजना में, उपभोक्ताओं को बिजली बिलों के भुगतान में तीन चरणों में छूट मिलेगी। पहले चरण में 5%, दूसरे में 3% और तीसरे में 2% की छूट दी जाएगी। यह योजना बकाया बिलों के भुगतान में सहायक होगी।

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    एक लाख 56 हजार उपभोक्ताओं को मिलेगा ओटीएस का फायदा।

    जागरण संवाददाता, अमेठी। बिजली के बड़े बकाएदारों के लिए अच्छी खबर है। प्रदेश सरकार ने बिजली के बड़े बकाएदारों का बकाया बिजली बिल भुगतान करने और सरचार्ज के साथ मूल बिजली बिल पर भी छूट देने के लिए एक दिसंबर से तीन चरणों में बिजली बिल राहत योजना की घोषणा की है। योजना के तहत लाभ पाने के लिए पहले उपभोक्ताओं को पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा।

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    एकमुश्त समाधान योजना की घोषणा के बाद इसका सीधा लाभ जिले के एक लाख 56 हजार बकाएदार उपभोक्ताओं को फायदा मिलेगा, जिन्होंने अपना बकाया बिल अभी तक भुगतान नहीं किया है।

    योजना के तहत लाभ पाने के लिए यह योजना एक दिसंबर से 31 दिसंबर तक प्रथम चरण, एक जनवरी से 31 जनवरी तक द्वितीय चरण में एवं एक फरवरी से 28 फरवरी तक तृतीय चरण में पंजीकृत उपभोक्ताओं को छूट दी जाएगी। इस योजना का लाभ लेने के लिए दो किलोवाट तक के घरेलू एवं एक किलोवाट तक के वाणिज्य उपभोक्ताओं पात्र होंगे।

    योजना का लाभ पाने के लिए पहले उपभोक्ताओं को एकमुश्त दो हजार रुपये जमा करके पंजीकरण कराना होगा। इसके बाद विद्युत उपभोक्ता एकमुश्त और 500 एवं 750 रुपये की मासिक किश्तों में भुगतान कर सकेंगे।

    योजना के पहले चरण में 100 प्रतिशत सरचार्ज के साथ ही 25 प्रतिशत मूल बकाया, दूसरे चरण में 20 प्रतिशत मूल बकाया और तीसरे चरण में 15 प्रतिशत मूल बकाया में छूट दी जाएगी। इसका लाभ पाने के लिए उपभोक्ताओं को एक माह के अंदर भुगतान करना होगा।

    इन बकाएदार उपभोक्ताओं को मिलेगी राहत

    • एक व दो किलोवाट के घरेलू बकाएदार उपभोक्ता- 1,55,103
    • एक किलोवाट के वाणिज्यिक बकाएदार उपभोक्ता- 1,000

    जिले में उपभोक्ताओं की संख्या डिवीजनवार

    • गौरीगंज- 01,05,875
    • अमेठी- 81,018
    • तिलाेई- 80,259
    • जगदीशपुर- 71,674

    क्या कहते हैं अधिकारी

    31 मार्च 2025 के बाद बिल न जमा करने वाले उपभोक्ताओं को योजना का लाभ मिलेगा। बकाएदारों को मूल बिल में 25 से 15 प्रतिशत तक राहत मिलेगी। बकाएदार उपभोक्ता योजना का लाभ लेने के लिए समय से पंजीकरण करा लें। जिससे उन्हें शासन की ओर से दी जा रही छूट का लाभ मिल सके। -धर्म विजय, अधीक्षण अभियंता, अमेठी।