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    यूपी पंचायत चुनाव में नहीं खर्च कर पाएंगे ज्यादा पैसा, उम्मीदवारों के लिए EC ने तय की लिमिट

    Updated: Mon, 03 Nov 2025 04:25 PM (IST)

    उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव में उम्मीदवारों के खर्च की सीमा निर्वाचन आयोग ने तय कर दी है। ग्राम पंचायत सदस्य से लेकर जिला पंचायत सदस्य तक के उम्मीदवारों के लिए अलग-अलग सीमा निर्धारित की गई है। आयोग का उद्देश्य चुनाव प्रक्रिया में पारदर्शिता बनाए रखना है।

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    यूपी पंचायत चुनाव में खर्च करने की लिमिट तय।

    जागरण संवाददाता, अयोध्या। राज्य निर्वाचन आयोग ने त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए विभिन्न उम्मीदवारों के चुनाव खर्च की सीमा तय कर दी है। जारी खर्च के विवरण में नाम निर्देशन पत्र का मूल्य, जमानत की धनराशि एवं खर्च की सीमा शामिल है। सहायक निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) सूर्यभान यादव के अनुसार सदस्य ग्राम पंचायत पद के उम्मीदवार निर्देशन पत्र का मूल्य दो सौ रुपया, जमानत धनराशि आठ सौ रुपया व चुनाव खर्च में 10 हजार रुपये खर्च कर सकता है।

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    अनुसूचित जाति (एससी), अनुसूचित जाति जनजाति (एससीएसटी), अन्य पिछड़ा वर्ग (बीसी) एवं महिला का सामान्य उम्मीदवार से आधा होगा लेकिन चुनाव खर्च 10 हजार रुपये तक खर्च करने की अनुमति होगी। ग्राम पंचायत पद के लिए निर्देशन पत्र मूल्य आठ सौ रुपया, जमानत धनराशि तीन हजार एवं सवा लाख रुपये अधिकतम खर्च कर सकेंगे।

    एससी, एससीएसटी, बीसी के अलावा आधी छूट पाने वालों में से जिनमें महिला भी शामिल हैं, वे भी सवा लाख रुपये तक चुनाव में व्यय कर सकेंगी। सदस्य क्षेत्र पंचायत पद के लिए नाम निर्देशन पत्र 600 रुपये, तीन हजार रुपये धनराशि एवं खर्च एक लाख रुपये खर्च करने की सीमा तय की गई है। नामांकन व जमानत में आधी छूट पाने वाले एससी, एससीएसटी, बीसी के अलावा महिलाएं भी एक लाख रुपये चुनाव प्रचार में खर्च कर सकेंगी।

    सदस्य जिला पंचायत एक हजार रुपये नाम निर्देशन पत्र, जमानत धनराशि आठ हजार रुपये एवं चुनाव खर्च की अधिकतम सीमा ढाई लाख रुपये है। एससी,एससीएसटी, बीसी के साथ महिलाओं को भी आधी छूट जमानत धनराशि के अलावा ढाई लाख रुपये, प्रमुख क्षेत्र पंचायत दो हजार रुपये नाम निर्देशन पत्र और जमानत धनराशि 10 हजार रुपये व चुनाव खर्च साढ़े तीन लाख रुपये खर्च कर सकेंगे।

    इसके अलावा, इसी पद के लिए एससी, एससीएसटी, बीसी व महिला का नामांकन व जमानत धनराशि आधा व चुनाव खर्च साढ़े तीन लाख रुपये, अध्यक्ष जिला पंचायत नाम निर्देशन पत्र तीन हजार रुपये, जमानत धनराशि 25 हजार, चुनाव खर्च सात लाख रुपये एसटी, एससीएसटी, बीसी व महिलाएं भी सात लाख रुपये तक चुनाव प्रचार में खर्च कर सकेंगी।