बागपत में एक ही प्लाट दो बार बेचा, SP के आदेश पर प्लाट स्वामी और प्रॉपर्टी डीलर पर केस दर्ज
बागपत में एक प्लाट को दो बार बेचने का मामला सामने आया है। पुलिस अधीक्षक के आदेश पर प्लाट के मालिक और प्रॉपर्टी डीलर के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। आरोप है कि दोनों ने मिलकर एक ही प्लाट को दो अलग-अलग लोगों को बेच दिया। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है और जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार करने की बात कही है।
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प्रतीकात्मक तस्वीर
जागरण संवाददाता, बागपत। ग्राम निवाड़ा स्थित एक प्लाट का धोखाधड़ी और जालसाजी से अलग-अलग दो व्यक्तियों के हक में बैनामा कराया गया। प्लाट के एक विक्रेता को मुंह खोलने पर जान से मारने की धमकी दी। पीड़ित ने एसपी से शिकायत की। इसके बाद आरोपित प्लाट के स्वामी एवं प्रॉपर्टी डीलर के खिलाफ पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है।
दिल्ली के नूरनगर जामिया ओखला निवासी ताहिर अली ने एसपी से शिकायत की है कि ग्राम निवाड़ा में प्रापर्टी डीलर इरशाद अल्वी के माध्यम से 83.61 वर्ग मीटर प्लाट 25 अगस्त 2015 को 2.70 लाख रुपये में अलीहसन निवासी गायत्रीपुरम बागपत से खरीदा था। 42 हजार रुपये बैनामे में खर्च हुए थे, वह अपने प्लाट की चारदीवारी कराने पहुंचा तो मुकीम अहमद निवासी ग्राम रोशनगढ़ ने प्लाट अपना बताते हुए निर्माण कार्य करने से रोक दिया।
दावा किया कि 27 नवंबर 2019 को उसके पक्ष में बैनामा हुआ है। प्रापर्टी डीलर इरशाद तथा प्लाट स्वामी अलीहसन को बुलाया गया, जिन्होंने भरोसा दिया कि मुकीम के नाम कराया गया बैनामा निरस्त करा दिया जाएगा या प्लाट के रुपये दे दिए जाएंगे।
आरोपित पिछले पांच साल से बहका रहे हैं, अभी तक न प्लाट मिला और न ही रुपये। वर्तमान में प्लाट की कीमत करीब सात लाख रुपये है। उधर, कोतवाली प्रभारी दीक्षित कुमार त्यागी का कहना है कि प्लाट मालिक अलीहसन व प्रॉपर्टी डीलर इरशाद अल्वी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। विवेचना के आधार पर कार्रवाई की जाएगी।

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