बलिया में एसएचओ मुहम्मदाबाद का वेतन रोकने व गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश करने का आदेश
बलिया जिले के मुहम्मदाबाद में एसएचओ के खिलाफ कोर्ट ने सख्त आदेश जारी किया है। न्यायालय ने एसएचओ का वेतन रोकने और उन्हें गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश करने का निर्देश दिया है। यह कार्रवाई कोर्ट के आदेश की अवहेलना के मामले में की गई है, जिसके चलते गिरफ्तारी का वारंट भी जारी किया गया है।

एसएचओ मुहम्मदाबाद, गाजीपुर के विरुद्ध पुलिस अधीक्षक गाजीपुर को उसका वेतन रोकने के लिए आदेश पारित किया है।
विधि संवाददाता, बलिया। चितबड़ागांव क्षेत्र अंतर्गत एक गांव में लगभग दो साल पुराने सामूहिक दुष्कर्म करने के मामले में सुनवाई करते हुए विशेष न्यायाधीश पाक्सो कोर्ट प्रथमकांत की न्यायालय ने बार-बार सम्मन भेजने के बावजूद भी उपस्थित नहीं होने पर मामले के विवेचक-एसएचओ मुहम्मदाबाद, गाजीपुर के विरुद्ध पुलिस अधीक्षक गाजीपुर को उसका वेतन रोकने के लिए आदेश पारित किया है।
इसके साथ ही पुलिस अधीक्षक गाजीपुर को आदेशित किया है कि तत्कालीन एसएचओ राम सागर नागर काे स्वयं या अपने अधीनस्थ सक्षम पुलिस अधिकारी से गिरफ्तार कराकर कोर्ट में नियत तिथि 05 जनवरी को पेश करें, जिससे कि अदालती कार्यों में व्यवधान उत्पन्न न हो एवं अग्रिम कार्यवाही बढ़ाई जा सके।
अभियोजन के मुताबिक चितबड़ागांव क्षेत्र के एक गांव में 22 दिसंबर 2022 को नाबालिग किशोरी के सामूहिक दुष्कर्म की घटना घटित हुई थी जिसमें वादी मुकदमा के तहरीर पर मुकदमा पंजीकृत हुआ था। कोर्ट में पत्रावली राज्य बनाम मनोज के नाम से विचाराधीन है और उक्त पत्रावली गवाही में चल रही है। उस समय घटना के विवेचक तत्कालीन एसएचओ चितबड़ागांव नागर कर रहे थे। न्यायालय द्वारा बार-बार सम्मन भेजा गया लेकिन वह हाजिर नहीं हुए। इसके बाद कोर्ट ने सख्ती दिखाई है।

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