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    UP SIR: एसआईआर में चूक होने पर क्या मिलेगा दूसरा मौका? एसडीएम ने कर दिया क्लियर

    Updated: Fri, 21 Nov 2025 04:03 PM (IST)

    बलिया में मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण कार्यक्रम को लेकर लोगों में भ्रम था कि दस्तावेज न होने पर नाम कट जाएगा। एसडीएम ने स्पष्ट किया कि वैध मतदाताओं को चिंता की जरूरत नहीं, बीएलओ दोबारा नोटिस देंगे। मतदाता आयोग के 11 प्रपत्रों में से कोई एक देकर नाम दर्ज करा सकते हैं। अधिकारियों ने गांवों में जागरूकता अभियान चलाया और बताया कि 13 दस्तावेजों में से एक से भी पहचान सत्यापित हो जाएगी।

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    जागरण संवाददाता, बलिया। मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम (एसआईआर) के गणना पत्रक में मौजूद कालम में 2003 की मतदाता सूची से मतदाताओं का मिलान करने या उनके माता-पिता का नाम मौजूद होने के प्रमाण देने को लेकर काफी असमंजस की स्थिति बनी हुई है।

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    जिस मतदाता का नाम वर्तमान में वोटरलिस्ट में मौजूद है, लेकिन किसीकारण वश उनके माता-पिता का नाम उस सूची या अन्य कहीं मौजूद नहीं है तो इसे लेकर बीएलओ भी काफी परेशान हो रहे हैं। मतदाताओं को भी यह डर सता रहा है कि कहीं उनका नाम सूची से काट न दिया जाए।

    इस तरह की शंका का निवारण करते हुए एसडीएम बांसडीह अभिषेक प्रियदर्शी ने बताया कि वैध मतदाताओं को किसी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। गणना पत्रक में यदि मतदाता सूची में भरने वाले कालम को मतदाता द्वारा किसी प्रकार पूर्ण नहीं किया जा पाता है तो उन्हें चिंतित होने की कोई आवश्यकता नहीं है।

    इस प्रक्रिया की समाप्ति के बाद संबंधित बीएलओ द्वारा संबंधित मतदाताओं को पुनः नोटिस दिया जाएगा। जिसमें मतदाता निर्वाचन आयोग की गाइडलाइन के अनुसार, जारी 11 प्रपत्रों की सूची में से कोई एक या दो प्रपत्र देकर अपना नाम मतदाता सूची में स्थापित कर सकते हैं।

    इसके लिए यदि मतदाता का जन्म 1987 से पहले है तो उसे निर्धारित रूप से तय स्वयं का ही वैध प्रपत्र जमा करना होगा। यदि मतदाता का जन्म 1987 से 2003 के बीच हुआ है तो उन्हें स्वयं का व माता पिता में से किसी एक का वैध प्रपत्र जमा करना होगा।

    एसआईआर को लेकर सक्रिय हुए अधिकारी

    मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण अभियान की शुरुआत से लोगों में आवश्यक दस्तावेजों को लेकर भ्रम बढ़ गया था। उप जिलाधिकारी रसडा रवि कुमार व बीडीओ शिवांकित वर्मा ने जगह-जगह गांवों में भ्रमण कर बीएलओ संग लोगों को जानकारी दी।

    तहसील प्रशासन ने स्पष्ट किया कि किसी भी मतदाता को पहचान सत्यापन के लिए आधार समेत 13 में से कोई एक दस्तावेज ही देना होगा। इनमें से एक भी उपलब्ध होने पर एसआइआर की प्रक्रिया पूर्ण मानी जाएगी। उप जिलाधिकारी ने कहा कि जिनके पास गणना प्रपत्र नहीं पहुंचा है, वह अपने बीएलओ से संपर्क कर प्राप्त कर सकते हैं। एसआइआर को लेकर भाजपा व सपा के कार्यकर्ता भी बूथ स्तर पर लगे हैं।

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