Barabanki News: हत्या के मामले में दो भाइयों को सात वर्ष का कारावास, 11-11 हजार के जुर्माने से किया दंडित
बाराबंकी में खेत की मेड़ काटने को लेकर हुए विवाद में दो सगे भाइयों को सात-सात साल की सजा सुनाई गई है। अदालत ने उन पर जुर्माना भी लगाया है। यह घटना 2003 में असंद्रा के ग्राम सिन्नी में हुई थी जिसमें वादी के पिता की लाठी-डंडों से पिटाई के बाद अस्पताल में मौत हो गई थी। तीसरे आरोपी की मुकदमे के दौरान मौत हो गई थी।

जागरण संवाददाता, बाराबंकी। विशेष अपर सत्र न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट अमित सिंह प्रथम ने खेत की मेड़ काटने के विवाद को लेकर गैर इरादतन हत्या के मामले में दो सगे भाइयों को सात-सात वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई। कोर्ट ने 11-11 हजार का जुर्माना भी लगाया है।
शासकीय अधिवक्ता सुनील दुबे एवं रमेश कुमार वर्मा ने बताया कि घटना असंद्रा के ग्राम सिन्नी की है। वादी दिनेश कुमार ने बताया था कि 25 जून 2003 को वह अपने खेत देखने गए थे। वहां उसके चाचा रामविलास, रामकिशोर व रमाकांत पुत्रगण हंसराज ने उनके खेत की मेड़ काटकर अपने खेत में मिला लिया था।
इसकी जानकारी उसने अपने घर में दी। उसके बाद वह अपने पिता राजाराम और छोटा भाई राधेश्याम खेत की कटी मेड़ देखने जा रहे थे।
तभी रास्ते में रामबिलास, रामकिशोर और रमाकांत ने तीनों को लाठी-डंडों से मारा-पीटा। घटना में घायल पिता राजाराम की अस्पताल में मौत हो गई थी। तत्कालीन विवेचक ने तीनों के विरुद्ध न्यायालय में गैंगस्टर एक्ट में आरोप पत्र दाखिल किया था।
गवाहों के बयान व दोनों पक्षों की बहस सुनने की पश्चात जज ने सजा सुनाई। तीसरे आरोपित रामविलास की मुकदमे के विचारण के दौरान मौत हो गई थी।
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