धोखाधड़ी और जालसाजी के सरगना की 1.31 की संपत्ति कुर्क, पुलिस की रिपोर्ट पर जिला मजिस्ट्रेट ने दिया आदेश
पुलिस रिपोर्ट के आधार पर जिला मजिस्ट्रेट ने धोखाधड़ी और जालसाजी के एक सरगना की 1.31 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क करने का आदेश दिया। कुर्क की गई संपत्ति में जमीन, मकान और अन्य संपत्तियां शामिल हैं। पुलिस मामले की आगे जांच कर रही है और सरगना के खिलाफ सख्त कार्रवाई की तैयारी में है।

संवाद सूत्र, बाराबंकी। जमीन के नाम पर जालसाजी करने वाले और पशु चोर गिरोह के दो बदमाशों की 1.31 करोड़ की संपत्ति गैंगस्टर एक्ट के तहत शुक्रवार को कुर्क की गई। पुलिस की रिपोर्ट पर जिलाधिकारी ने कुर्की का आदेश दिया था।
सफदरगंज में दर्ज गैंगस्टर एक्ट के मुकदमे में विकास नगर लखनऊ निवासी अभिजीत शर्मा (निदेशक स्टार फ्यूचर इंफ्राजोन प्राइवेट लिमिटेड-गोरखपुर) व उसकी पत्नी दिव्या श्रीवास्तव उर्फ दिव्या शर्मा और गाजीपुर के कोतवाली नगर के चौकिया निवासी जाहिद जमाल सिद्दीकी कूटरचना, धोखाधड़ी व जालसाजी कर संपत्ति हड़पने का काम करते हैं।
सफदरगंज के लक्षबर बजहा में अभिजीत के नाम जमीन थी, जिसकी कीमत एक करोड़ 30 लाख 19 हजार 500 रुपये है। इसको पुलिस की रिपोर्ट पर जिला मजिस्ट्रेट ने कुर्क करने का आदेश दिया है। आरोपित पर बाराबंकी, गोरखपुर के विभिन्न थानों में 13 मुकदमे दर्ज हैं। वहीं, जैदपुर में दर्ज गैंगस्टर एक्ट के मुकदमे में गिरोह के सरगना जमलापुर असंद्रा निवासी मो. वसीम, अयोध्या के बहेलिया टोला के आसिफ, वजीरगंज नेवातीपुर अयोध्या के सद्दाम कुरैशी, जमलापुर असंद्रा के सालिम उर्फ सलीम, रुदौली अयोध्या के मो. वैश, पूराकलंदर अयोध्या के विजय कुमार रावत, कसाई बाड़ा अयोध्या के शफाक नामजद थे। पशु चोरी करने वाले इस गिरोह के बदमाश आसिफ ने अपराध की कमाई से संपत्ति बनाई थी।
सफदरगंज थानाध्यक्ष अमर चौरसिया ने बताया कि गिरोह सरगना अभिजीत शर्मा की ग्राम लक्ष्बर बजहा में भिन्न-भिन्न गाटा संख्याओं में क्रय की गई अचल संपत्ति कुर्क की गई है।
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