Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    यूपी के इस जिले में सिर्फ 150 रुपये में मिलेगा प्रीपेड बिजली कनेक्शन, इन लोगों को मिलेगा लाभ

    Updated: Fri, 24 Oct 2025 10:06 AM (IST)

    बाराबंकी में निर्बल वर्ग के लोगों के लिए बिजली कनेक्शन लेना आसान हुआ। पावर कारपोरेशन ने प्रीपेड कनेक्शन पर सिक्योरिटी राशि माफ की। अब 150 रुपये में एक किलोवाट का कनेक्शन मिलेगा, बाकी राशि किस्तों में जमा होगी। यह सुविधा झुग्गी-झोपड़ी और पटरी दुकानदारों के लिए भी उपलब्ध है, जिससे बिजली कनेक्शन लेना और भी सुलभ हो जाएगा।

    Hero Image

    जागरण संवाददाता, बाराबंकी। अब निर्बल वर्ग के लोगों को बिजली कनेक्शन लेने में आसानी होगी। पावर कारपोरेशन के नए आदेश के बाद बिजली विभाग नए प्रीपेड कनेक्शन के लिए सिक्याेरिटी की धनराशि नहीं जमा कराएगा। पहले नए कनेक्शन के लिए जमानत राशि एडवांस में जमा की जाती थी। वहीं, नए घरेलू बिजली कनेक्शन के लिए जो धनराशि जमा करनी होगी, वह भी एकमुश्त न जमाकर किस्तवार जमा की जा सकेगी। मात्र 150 रुपये जमा कर एक किलोवाट का बिजली कनेक्शन लिया जा सकेगा।

    यह सुविधा फिलहाल एक किलोवाट का कनेक्शन लेने पर दी जाएगी, जिसमें उपभोक्ता को 100 रुपये प्रोसेसिंग फीस जमा करके उसे छह हजार 16 रुपये किस्तों में जमा करने हाेंगे। उपभोक्ता 150 रुपये प्रतिमाह की दर से 60 माह तक धनराशि जमा कर सकता है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    इसके अलावा कनेक्शन के समय एक हजार की प्रारंभिक राशि का भुगतान तथा शेष राशि 125 रुपये प्रतिमाह की दर से 60 माह तक भी जमा कर सकता है। एक किलोवाट से चार किलो वाट तक 6016 रुपये धनराशि जमा होगी। इसके ऊपर का कनेक्शन के लिए 12 हजार से अधिक की धनराशि उपभोक्ता को खर्च करनी होगी।

    पहले प्रति किलोवाट पर 300 रुपये होते था जमा

    इससे पहले उपभोक्ता को एक किलोवाट का कनेक्शन लेने के लिए 300 रुपये जमानत धनराशि के साथ जमा करना होता था। इसके अलावा अगर उपभोक्ता किलाेवाट बढ़वाता था तो उसे प्रति किलोवाट 300 रुपये अतिरिक्त जमा करने होते थे। अब 300 रुपये जमा करने की प्रक्रिया को पावर कारपोरेशन के आदेश के बाद समाप्त कर दिया गया है।

    जिले में पांच लाख से अधिक उपभोक्ता

    जिले में बिजली विभाग के पांच डिवीजन संचालित हैं, जिसमें पांच लाख से अधिक उपभोक्ता हैं। बाराबंकी डिवीजन में सर्वाधिक एक लाख 22 हजार उपभोक्ता हैं। इस संबंध में अधिशाषी अभियंता घनश्याम त्रिपाठी का कहना है कि यह आदेश फिलहाल शहरी व तहसील मुख्यालय के लिए आया है, जिसमें एक किलोवाट के प्रीपेड कनेक्शन निर्बल वर्ग के लोगों को दिए जा रहे हैं।

    इसमें झुग्गी-झोपड़ी एवं पटरी दुकानदारों के अतिरिक्त अन्य उपभोक्ता यदि प्रीपेड मीटर सिंगल फेज मीटर लगवाते हैं वे वे किस्तों में राशि अदा कर सकते हैं। लागत 6016 रुपये है।