यूपी में बिजली बिल बकाएदारों को मिलेगी राहत, पहली बार ब्याज दर के साथ मूलधन में भी मिलेगी छूट
उत्तर प्रदेश सरकार ने बिजली बिल बकाएदारों को बड़ी राहत दी है। पहली बार ब्याज के साथ मूलधन में भी छूट मिलेगी। इस योजना का उद्देश्य उपभोक्ताओं को बिल भरने के लिए प्रोत्साहित करना और राजस्व संग्रह में सुधार लाना है। यह कदम उपभोक्ताओं के लिए काफी फायदेमंद साबित होगा।

बिजली बिल बकाएदारों को बड़ी राहत।
संवाद सूत्र बाराबंकी। शहरी और ग्रामीण क्षेत्र के बिजली उपभोक्ताओं के पहली दिसंबर यानी सोमवार से राहत मिलेगी। पहली बार शासन ने ब्याज दर के साथ मूलधन में भी छूट दी है। एक दिसंबर से लागू पहले चरण के लिए शुरू होने वाली इस योजना में बकाया पर 100 प्रतिशत ब्याज दर की छूट के साथ ही मूलधन में भी 25 प्रतिशत छूट मिलेगी।
योजना का लाभ लेने के लिए उपभोक्ता को एक दिसंबर लागू इस योजना में सिर्फ दो हजार रुपये से पंजीकरण कराना होगा और 30 दिन के अंदर लाभ लेना होगा। जिले योजना से जिले के तीन लाख 20 हजार उपभोक्ताओं का राहत मिलेगी। इसमें से शहर व नगर पंचायतों के करी 40 हजार उपभोक्ता लाभान्वित होंगे।
अधीक्षण अभियंता राजबाला ने बताया कि योजना को तीन चरणों में लागू किया जा रहा है। पहला चरण एक दिसंबर से 31 दिसंबर तक चलेगा। अधिकारियों के मुताबिक योजना का लाभ लेने के लिए उपभोक्ताओं को तीन विकल्प दिए गए हैं।
पहले चरण में एक मुफ्त समाधान और मूलधन पर 25 प्रतिशत की छूट दी जा रही है। योजना का लाभ लेने के लिए शर्त यह है कि 30 दिन के पूर्ण भुगतान करना होगा। दूसरा चरण एक जनवरी से 31 जनवरी 2026 तक चलाया जाएगा।
दूसरे चरण में 750 रुपये प्रतिमाह भुगतान किया जा सकता है। एक फरवरी से 28 फरवरी तीसरा चरण होगा। हर चरण में छूट कम होती जाएगी। घरेलू कनेक्शन के उपभोक्ता जिनका एक किलो व दो किलो वाट तक बिजली कनेक्शन है। उन्हें योजना में छूट मिलेगी।
इसके अलावा कमर्शियल उपभोक्ता जिनका एक किलोवाट का कनेक्शन है उन्हें छूट मिलेगी। 31 मार्च 2025 से पहले भुगतान न किया हो या फिर इसके पहले कभी भुगतान न किया उनको यह लाभ मिलेगा।

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