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    बरेली में पत्नी की जलाकर हत्‍या करने वाले पति को उम्रकैद, सात साल पुराने मामले में कोर्ट ने सुनाई सजा

    Updated: Tue, 28 Oct 2025 10:26 PM (IST)

    बरेली में सात साल पहले पत्नी को जलाकर मारने के मामले में पति को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने आरोपी को दोषी पाया और यह सजा सुनाई। 2017 में इज्जतनगर थाना क्षेत्र में दहेज की मांग पूरी न होने पर पति ने पत्नी को जलाकर मार डाला था। मृतका के परिजनों ने दहेज हत्या का आरोप लगाया था।

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    जागरण संवाददाता, बरेली। पत्नी को जिंदा जलाकर हत्या करने वाले पति को कोर्ट ने दोषी माना। उसे उम्रकैद की सजा के साथ ही 50 हजार रुपये जुर्माने से भी दंडित किया गया है।


    घटना वर्ष 2018 की है। मृतक विवाहित की मां बेबी ने सिरौली थाने में प्राथमिकी लिखाई थी। उन्होंने पुलिस को बताया था कि उन्होंने अपनी बेटी मोनी की शादी लीलौर निवासी मुकेश के साथ की थी। आरोप था कि, ससुराल वाले आए दिन उसे प्रताड़ित करते थे। घटना से कुछ माह पूर्व मोनी को मारपीट कर घर से निकाल दिया था जिसके बाद से वह मायके में रहने लगी। कुछ दिनों बाद आरोपित मुकेश व उसके स्वजन आए और मांफी मांगने के बाद मोनी को विदा कराकर ले गए।

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    25 मई 2018 को दोपहर तीन बजे मोनी की मां को सूचना मिली कि, मोनी को कमरे में बंद करके आग लगा दी गई है। घटना के बाद सभी मौके से फरार हो गए थे। गांव वालों ने पुलिस को फोन किया। पुलिस ने विवाहिता को जिला अस्पताल में भर्ती कराया। 15 दिन जिंदगी और मौत से जूझते हुए मोनी ने दम तोड़ दिया।

    मृत्यु से पूर्व मजिस्ट्रेट ने घायल के बयान भी दर्ज किए थे। डाक्टर ने अपने बयान में कहा कि मोनी का शरीर 90 प्रतिशत जल गया था। तफ्तीश में यह बात सामने आई कि घटना स्थल पर कमरे के बिस्तर व कपड़े पूरी तरह जलकर राख हो गए थे। सरकारी वकील हेमेंद्र गंगवार ने कोर्ट में नौ गवाह पेश किए। अपर सेशन जज तृतीय विजेंद्र त्रिपाठी ने दोषी मुकेश को उम्रकैद की सजा के साथ 50000 जुर्माने से भी दंडित किया है।