Bulandshahr : महिला डाक्टर का दहेज उत्पीड़न, रेंज रोवर कार मांगी, डाक्टर पति सहित पांच के खिलाफ मुकदमा दर्ज
Bulandshahar News बुलंदशहर में एक महिला डाक्टर ने अपने ससुराल वालों पर दहेज उत्पीड़न और देवर पर छेड़खानी का आरोप लगाया है। महिला का कहना है कि शादी में 40 लाख खर्च करने के बावजूद ससुराल वाले रेंज रोवर कार की मांग कर रहे थे। मांग पूरी न होने पर प्रताड़ित किया गया।

जागरण संवाददाता, बुलंदशहर। कोतवाली क्षेत्र के एक मुहल्ला निवासी महिला चिकित्सक ने ससुराल वालों पर दहेज उत्पीड़न करने और देवर पर छेड़खानी करने का आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज कराया है। नगर कोतवाली पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है।
शहर निवासी महिला चिकित्सक ने बताया कि 2019 में उसकी शादी बिजनौर निवासी चिकित्सक से हुई थी। शादी में स्वजन ने 40 लाख रुपये खर्च किए। आरोप है कि शादी के बाद से ही चिकित्सक पति, देवर, सास, ससुर और देवरानी दहेज से संतुष्ट नहीं थे। ससुराल वालों ने अतिरिक्त दहेज में रेंज रोवर गाड़ी की मांग की।
मांग पूरी न होने पर उसको प्रताड़ित किया जाने लगा। उस दौरान महिला चिकित्सक ने जल्द ही नौकरी कर रुपये देने की बात कही, लेकिन ससुरालीजन नहीं माने। आरोप है कि उसे गर्भावस्था में ही बस में बैठाकर बुलंदशहर भेज दिया। बुलंदशहर में उसने एक बेटी को जन्म दिया। इसके बाद वह खुद ही ससुराल चली गई। उसी दौरान उसके पति की सरकारी अस्पताल में नौकरी लग गई, जिस पर उन्हें दूसरे जिले में जाना पड़ा।
आरोप है कि पति की अनुपस्थिति में देवर ने उसके साथ छेड़छाड़ की। इस पर वह पति के पास जाकर रहने लगी। बाद में उसे दोबारा बिजनौर आना पड़ा। 21 दिसबर 2023 को उसे मारपीट कर मासूम पुत्री के साथ ससुराल से निकाल दिया। नगर कोतवाली प्रभारी धर्मेंद्र सिंह राठौर का कहना है कि चिकित्सक पति, सास, ससुर, देवर और देवरानी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी।
गैंगस्टर एक्ट के मुकदमे में अदालत ने दोषी को दो साल की सजा सुनाई
जागरण संवाददाता, बुलंदशहर। गैंगस्टर एक्ट के साढ़े सात साल पुराने मुकदमे में अदालत ने दोषी को दो साल की सजा सुनाई है। साथ ही अदालत ने पांच हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया है।
अभियोजक योगेश कुमार ने बताया कि 25 मार्च 2018 को कोतवाली देहात पर दिल्ली के शीलमपुर क्षेत्र निवासी सलीम पुत्र छग्गे के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट का मुकदमा दर्ज किया गया था। आरोपित सलीम ने संगठित गिरोह बनाकर समाज में भय व आतंक कर आर्थिक लाभ के लिए धन अर्जित किया था। पुलिस ने जांच कर 23 फरवरी 2019 को अदालत में आरोप पत्र प्रेषित किया। इस मुकदमे की आपरेशन कंविक्शन के तहत न्यायालय में सशक्त व प्रभावी पैरवी की गई। अपर सत्र न्यायाधीश श्रीचंद विजय श्रीनेत्र आरोपित सलीम को दोषी करार देते हुए दो साल कैद की सजा सुनाई। साथ ही पांच हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया।
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