चकरनगर में मध्य प्रदेश को कालाबाजारी के लिए यूरिया खाद की 60 बोरी ले जाने के मामले में एक दुकानदार का लाइसेंस रद्द कर दिया गया और आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया। जिला कृषि अधिकारी ने अन्य दुकानों की जांच की और अनियमितताएं पाईं। एक लोडर चालक भाग गया। स्टॉक की जांच के बाद एक दुकानदार का लाइसेंस रद कर दिया गया।
संवाद सहयोगी, चकरनगर। मंगलवार को मध्य प्रदेश में कालाबाजारी के लिए ले जाई जा रही यूरिया खाद की 60 बोरी के मामले में जिला कृषि अधिकारी के द्वारा दुकानदार का लाइसेंस निरस्त कर दिया। वहीं, संबंधित थाने में आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कराया गया।
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उक्त जांच में अन्य दुकानदारों का यूरिया खाद का स्टाफ भी शून्य पाया गया था, जिसमें क्षेत्रीय किसानों की खतौनी लगाकर मामले को निपटा लिया। एक दुकानदार के खिलाफ मुकदमा होने से अन्य दुकानदारों में खलबली मची है।
मंगलवार को मध्य प्रदेश में कालाबाजारी के लिए लोडर में भरकर जा रही यूरिया खाद को एसडीएम ब्रह्मानंद सिंह कठेरिया के आदेश पर सीओ रामदवन मौर्य ने पकड़ने का प्रयास किया था, लेकिन लोडर चालक चकमा देकर भागने में सफल रहा था।
उक्त मामले में जिला कृषि अधिकारी ओंकार सिंह के द्वारा मंगलवार को हनुमंतपुर चौराहे की मैसर्स हनी खाद भंडार, बाबा सिद्धनाथ खाद भंडार, मैसर्स रामजी खाद भंडार, मैसर्स राधा कृष्ण खाद बीज भंडार का स्टाक चेक किया गया, जिसमें सभी दुकानदारों का यूरिया का स्टाक शून्य पाया गया।
जिसमें सभी दुकानदारों को तीन दिन के अंदर किसानों की खतौनी उपलब्ध कराने के निर्देश दिए थे। इस मामले में राधा कृष्ण खाद बीज भंडार के द्वारा 60 यूरिया की बोरियों की न तो खतौनी उपलब्ध कराई गई और न ही स्टाक व वितरण रजिस्टर पाया गया।
इसके बाद दुकानदार ने स्वयं मध्य प्रदेश के ऊमरी निवासी सत्यवीर को अधिक मूल्य में 60 यूरिया की बोरी देने की बात स्वीकार की। जिसमें जिला कृषि अधिकारी ओंकार सिंह के द्वारा दुकानदार का लाइसेंस निरस्त कर दिया गया।
वहीं, दुकान के प्रोपराइटर राजेश कुमार पुत्र राधा किशन के खिलाफ थाना में मुकदमा पंजीकृत कराया गया। सहसों थाने के प्रभारी निरीक्षक अलमा अहिरवार ने बताया कि जिला कृषि अधिकारी के द्वारा एक दुकानदार के खिलाफ मुकदमा लिखाया गया है।
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