Farrukhabad News: दबंगई दिखाने को दुकानदार को मार दी थी गोली, अब चारों हत्यारों को आजीवन कारावास
फर्रुखाबाद में 1 दिसंबर 2021 को रोडवेज बस स्टैंड के सामने दुकानदार ध्रुव कुमार पांडेय की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश तरुण कुमार सिंह ने राहुल गुप्ता अर्जुन अनिकेत और निखिल उर्फ ऋषभ को दोषी करार दिया था। सोमवार को अदालत ने चारों दोषियों को आजीवन कारावास और 3.08 लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।

जागरण संवाददाता, फर्रुखाबाद। खेत में महिला व उसके पति के साथ मारपीट करने व पति को उठाकर ले जाने के मामले में अदालत ने चार दोषियों को दो वर्ष छह माह के कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही ढाई-ढाई हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
एडीजीसी वीरेंद्र वर्मा ने बताया कि शीला देवी पत्नी कमलेश निवासी रामनगर-इकदिल ने 24 नवंबर 2016 को मुकदमा दर्ज कराया था कि वह खेत पर काम कर रही थी। इस दौरान राजीव पुत्र शिवराज सिंह निवासी नगला बरी-इकदिल, अनुज पुत्र कायम सिंह निवासी नगला पछी-इकदिल, मनोज पुत्र भोगीराम निवासी कुआपुर-इकदिल, राजू निवासी बुआपुर-इकदिल आए और उसके साथ मारपीट करने लगे।
उसके पति को बाइक पर बैठाकर ले गए और रेलवे लाइन के किनारे छोड़ दिया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर चारों आरोपितों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट द्वितीय दिनेश गौड़ ने मामले में सुनवाई करते हुए राजीव, अनुज, मनोज व राजू को दो वर्ष छह माह के कारावास की सजा सुनाई है।

कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।