डकैती के बाद महिला से सामूहिक दुष्कर्म मामले में बदमाश दोषी, 27 साल बाद काेर्ट ने सुनाया फैसला
फर्रुखाबाद में 27 साल पुराने सामूहिक दुष्कर्म और लूटपाट के मामले में एक बदमाश को दोषी पाया गया है। शाहजहांपुर के एक ग्रामीण ने 1998 में रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसमें उसने बताया था कि बदमाशों ने घर में घुसकर उसकी पत्नी के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया और कीमती सामान लूट लिया था। अदालत ने अतिराज यादव को दुष्कर्म और डकैती का दोषी ठहराया।

जागरण संवाददाता, फर्रुखाबाद। घर में घुसकर महिला से सामूहिक दुष्कर्म और लूटपाट के 27 वर्ष पुराने मामले में अपर जिला सत्र न्यायाधीश ने एक बदमाश को दोषी करार दिया। उसे न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेजा गया। सजा के बिंदु पर सुनवाई के लिए 15 नवंबर की तिथि नियत की गई है। मुकदमा विचारण के दौरान एक आरोपित की मौत हो गई।
जनपद शाहजहांपुर थाना मिर्जापुर क्षेत्र निवासी ग्रामीण ने 25 जनवरी 1998 को अज्ञात बदमाशों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। जिसमें कहा गया था कि वह पत्नी व बच्चों के साथ सो रहा था। देर रात लगभग एक दर्जन बदमाश उसके घर में घुस आए। पत्नी व बच्चों को पकड़कर कमरे में बंद कर दिया। जब उसने विरोध किया तो उसके साथ मारपीट की।
वह किसी तरह बदमाशों के चंगुल से छूट गया और गांव की ओर भाग गया। जब गांव के अन्य लोगों ने बदमाशों पर दबाव बनाया तो फायरिंग शुरू कर दी। बदमाशों ने उसकी पत्नी के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। घर में रखा कीमती सामान व घोड़ा लूटकर भाग गए।
मुकदमे के विवेचक तत्कालीन थाना प्रभारी आरडी मौर्य ने मिर्जापुर थाना क्षेत्र के गांव इस्माइलपुर निवासी अतिराज यादव व हरी सिंह ठाकुर के खिलाफ डकैती व सामूहिक दुष्कर्म में आरोप पत्र दाखिल किया था।
इस मामले में सुनवाई के दौरान एडीजीसी शैलेश सिंह, भानुप्रकाश मिश्रा व बचाव पक्ष की दलीलें सुनने के बाद अपर जिला सत्र न्यायाधीश रितिका त्यागी ने अभियुक्त अतिराज को दुष्कर्म व डकैती के आरोप में दोषी करार देते हुए न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया। मुकदमा विचारण के दौरान हरी सिंह ठाकुर की मौत हो गई।

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