चारपाई पर सो रहे युवक को पेट्रोल डालकर जला दिया था जिंदा, आठ साल बाद पिता-पुत्र समेत चार दोषियों को आजीवन कारावास
फिरोजाबाद में एक युवक को पेट्रोल डालकर जलाने के मामले में न्यायालय ने चार दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। 19 जून 2017 को नगला बाली गांव में संतोष कुमार नामक व्यक्ति पर सोते समय पेट्रोल डालकर आग लगा दी गई थी, जिससे उसकी मौत हो गई थी। इस मामले में रमेश चंद्र, विजय कुमार, भूरी देवी और टीटू कुमार को दोषी पाया गया। जमीन विवाद के चलते यह घटना हुई थी।

सांकेतिक तस्वीर।
जागरण संवाददाता, फिरोजाबाद। घर के बाहर चारपाई पर सो रहे युवक की पेट्रोल छिड़ककर जलाकर मारने में महिला समेत चार दोषियों को न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 40-40 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है। अर्थदंड न देने पर अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
घटना एका थानाक्षेत्र में नगला बाली गांव में 19 जून 2017 की रात की है। मुकदमा वादी जयकिशन निवासी नगला बली थाना एका के पिता संतोष कुमार घर के बाहर चारपाई पर सो रहे थे। तभी उन पर पेट्रोल छिड़कक कर आग लगा दी गई थी। उपचार के दौरान संतोष ने दम तोड़ दिया था।
मामले में रमेश चंद्र उनके बेटे विजय कुमार, भाभी भूरी देवी निवासीगण नगला बली थाना एका और टीटू कुमार उर्फ श्यामब्रेश निवासी जेडा थाना एका के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की गई थी। विवेचना के दौरान मामले में हत्या की धारा बढ़ाई गई। विवेचक ने 60 दिनों में विवेचना पूरी करके न्यायालय में 20 अगस्त 2017 काे आरोप पत्र दाखिल किया।
मामले की सुनवाई अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या-एक के न्यायाधीश सुनील कुमार सिंह द्वितीय की कोर्ट में हुई। अभियोजन की तरफ से एडीजीसी शीलेंद्र प्रताप चौहान ने पक्ष रखा। न्यायालय साक्ष्य, गवाहों के बयान के आधार पर रमेश चंद्र, विजय कुमार, भूरी देवी, टीटू कुमार उर्फ श्यामब्रेश को आजीवन कारावास व 40-40 रुपये रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।
एडीजीसी ने बताया कि मृतक और आरोपितों के घर आमने-सामने है। उनके जमीन को लेकर पहले रंजिश थी। संतोष उपचार के दौरान आगरा के निजी अस्पताल में मृत्यु से पूर्व दोषियों के विरुद्ध बयान दिया था। जो सजा दिलाने पर अहम साक्ष्य साबित हुआ। टीटू कुमार भूरी देवी का भतीजा है।

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