गाजियाबाद में वकील से मारपीट, एसीपी सहित 10 पुलिसकर्मियों पर केस का आदेश
गाजियाबाद में एक वकील के साथ मारपीट के मामले में अदालत ने एसीपी सहित दस पुलिसकर्मियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया है। इस घटना के बाद वकीलों में आक्रोश है और उन्होंने पुलिसकर्मियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। अदालत ने मामले की गंभीरता को देखते हुए तत्काल मुकदमा दर्ज करने के निर्देश दिए हैं।

जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। लोनी थाने में एक अधिवक्ता के साथ मारपीट के मामले में अदालत ने एसीपी सहित 10 पुलिसकर्मियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने का आदेश दिया है।
अधिवक्ता नितिन का आरोप है कि सात जुलाई 2024 को वह दो पक्षों के झगड़े के दौरान अपने क्लाइंट की पैरवी के लिए लोनी थाने गए थे। वहां पुलिस अधिकारियों ने उनके साथ मारपीट की, उनका मोबाइल छीन लिया और पैसे भी लूट लिए। आरोप है कि पुलिस ने उनके खिलाफ झूठी एफआइआर दर्ज कर दी, जिसके कारण उन्हें जमानत करानी पड़ी।
नितिन की शिकायत पर जांच के दौरान चौकी प्रभारी गुलाब वाटिका को निलंबित किया गया, लेकिन अन्य पुलिसकर्मियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। नितिन ने 10 पुलिसकर्मियों को आरोपित बनाते हुए अदालत में एफआईआर दर्ज कराने की अर्जी दी थी।
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ऐश्वर्या प्रताप सिंह की अदालत ने तत्कालीन चौकी प्रभारी गुलाब वाटिका विकास सिंह, उपनिरीक्षक नरेश कुमार, अनिल कुमार, अंकुश तोमर, सिपाही सचिन कुमार राठी, थाना प्रभारी लोनी बॉर्डर कृष्ण कुमार मौर्य, उप निरीक्षक वीरेंद्र कुमार मिश्रा, मुख्य चिकित्सा अधिकारी लोनी और एसीपी अंकुर विहार भास्कर वर्मा पर मुकदमा दर्ज कर जांच का आदेश दिया है।

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