Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Ghaziabad News: नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को 10 साल कैद की सजा, कोर्ट ने 30 हजार का जुर्माना भी लगाया

    Updated: Tue, 09 Sep 2025 08:17 AM (IST)

    गाजियाबाद कोर्ट ने नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को 10 साल की सजा सुनाई है और 30 हजार का जुर्माना लगाया। 2017 में लोनी से एक नाबालिग लापता हो गई थी। आरोपी कपिल चौहान ने उसे बहला-फुसलाकर रखा दुष्कर्म किया और वीडियो बनाकर ब्लैकमेल किया। पुलिस में शिकायत के बाद भी कार्रवाई नहीं हुई जिसके बाद कोर्ट के आदेश पर केस दर्ज हुआ।

    Hero Image
    सांकेतिक तस्वीर का इस्तेमाल किया गया है।

    जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। कोर्ट ने नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपित को 10 वर्ष कैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने आरोपित पर 30 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। मामला लोनी थानाक्षेत्र में वर्ष 2017 का है।

    पुलिस ने इस मामले में शिकायत के बाद भी केस दर्ज नहीं किया गया। इसके बाद पीड़ित पिता ने कोर्ट में प्रार्थना पत्र दिया। कोर्ट के आदेश पर केस दर्ज कर जांच के बाद आरोपित के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    विशेष लोक अभियोजक पॉक्सो कोर्ट हरीश कुमार के मुताबिक सात अक्टूबर 2017 को लोनी थानाक्षेत्र निवासी साढ़े 15 वर्षीय किशोरी लापता हो गई थी। 15 दिसंबर 2017 को पीड़िता ने घर फोन कर बताया कि वह पुराने बस अड्डे है और उसे स्वजन आकर ले जाएं।

    पीड़ित ने स्वजन को बताया कि उसे शास्त्रीनगर निवासी कपिल चौहान बहलाकर ले गया था। उसे बागवाली कॉलोनी स्थित एक मकान में रखा गया। वहां उसके साथ दुष्कर्म कर वीडियो बनाकर ब्लेकमेल किया और कई बार संबंध बनाए।

    जानकारी मिलने के बाद पीड़िता के पिता ने पुलिस को शिकायत दी, लेकिन पुलिस ने कोई सुनवाई नहीं की। उच्च अधिकारियों से भी शिकायत पर कार्रवाई न होने पर उन्होंने कोर्ट की शरण ली। कोर्ट के आदेश पर 23 जून 2018 को लोनी थाने में आरोपित के खिलाफ केस दर्ज किया गया।

    जांच में सामने आया कि आरोपित ने नाबालिग को बालिग दिखाकर शादी कर ली थी। जांच के बाद पुलिस ने आरोपित के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की। इस मामले में सोमवार को विशेष न्यायालय पॉक्सो कोर्ट नंबर एक के न्यायाधीश सौरभ गोयल ने साक्ष्य और बयानों के आधार पर आरोपित कपिल चौहान को दोषी ठहराते हुए 10 वर्ष कारावास की सजा सुनाते हुए 30 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।