Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    गाजियाबाद में BJP नेता ने फायरिंग का लगाया आरोप, तीन आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज; जमीन से जुड़ा है मामला

    By vinit Edited By: Sonu Suman
    Updated: Mon, 08 Sep 2025 07:50 PM (IST)

    गाजियाबाद में भाजपा नेता संजीव चौधरी ने जमीन विवाद के चलते फायरिंग की शिकायत दर्ज कराई है। आरोप है कि आरोपियों ने उन पर गोलियां चलाईं जिससे वह बच गए। एक अन्य मामले में फैक्ट्री मालिक मोबीन अब्बासी ने चालक और एकाउंटेंट पर माल गबन का आरोप लगाया है। इसके अतिरिक्त 2020 के एक मामले में कोर्ट ने लापरवाही से गाड़ी चलाने के दोषी को जुर्माने की सजा सुनाई है।

    Hero Image
    भाजपा नेता ने फायरिंग का आरोप लगाया, केस दर्ज।

    जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। दुहाई निवासी संजीव चौधरी ने मधुबन बापूधाम थाने में सौरभ गुप्ता उर्फ अंकुर गुप्ता, निकुंज त्यागी व संदीप यादव बिल्डर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। संजीव चौधरी ने बताया कि वह भाजपा महानगर संगठन में मंत्री के पद पर कार्यरत हैं।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    रविवार रात लगभग नौ बजे वह अपने जानकार मौजूदा पार्षद अजय चौधरी के ऑफिस मोरटा पर बिजली कनेक्शन के लिए हस्ताक्षर कराने गए थे। इस दौरान वहां तीनों आरोपित मौजूद थे। पीड़ित का कहना है कि आरोपित उनसे जमीन न देने के कारण रंजिश मानते हैं।

    आरोप है कि तीनों ने एक राय होकर उनके साथ अभद्रता की और फायर कर दिया। दो गोली उनकी गाड़ी में भी लगी। फायरिंग होने पर वह वहां से अपनी जान बचाकर भागे। पुलिस का कहना है कि शिकायत के आधार पर केस दर्ज कर जांच कराई जा रही है। जांच के आधार पर शीघ्र मामले में कार्रवाई की जाएगी।

    फैक्ट्री मालिक ने चालक और एकाउंटेंट के खिलाफ केस दर्ज कराया

    कैला भट्ठा कालोनी निवासी मोबीन अब्बासी की हिंडन विहार और मसूरी में फैक्ट्री है। उन्होंने पुलिस को बताया कि 31 अगस्त को फैक्ट्री का चालक रिजवान अब्बासी हिंडन विहार वाली फैक्ट्री से कच्चा माल भरकर मसूरी फैक्ट्री के लिए गया था। धर्मकांटे पर तौल कराई। माल की कीमत करीब तीन लाख रुपये थी। आरोप है कि मसूरी फैक्ट्री में न पहुंचाकर माल रास्ते में बेच दिया गया।

    जबकि एकाउंटेंट ने मसूरी वाली फैक्ट्री में धर्मकांटे की पर्ची लगाकर माल की आवक कागजों में दिखा दी। इसी दौरान मोबीन अब्बासी को खाली गाड़ी डीएमई के नजदीक खड़ी दिखी तो उन्हें शक हुआ। छानबीन में पता चला कि फर्जी एंट्री दिखाकर आरोपितों ने गबन किया है। पीड़ित की शिकायत पर नंदग्राम थाने में आराेपितों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है।

    टक्कर मारने के दोषी को जुर्माने की सजा

    कोर्ट से मिली जानकारी के अनुसार वर्ष 2020 में मसूरी थाना क्षेत्र में मुकदमा दर्ज कराया गया है। इसमें विवेक कुमार नाम के युवक पर तेजी एवं लापरवाही से गाड़ी चलाकर टक्कर मारने का मुकदमा दर्ज कराया गया था। इसमें वादी को भी चोट आई थी। जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए विवेक कुमार को गिरफ्तार का जेल भेज दिया था।

    इस मामले में कोर्ट में आरोप पत्र पुलिस ने पेश कर दिया था । आरोपित ने कोर्ट में प्रार्थना पत्र देकर अपना जुर्म कबूला किया। विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट संख्या द्वितीय ने आरोपित को दोषी ठहराते हुए 25 हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई है।

    यह भी पढ़ें- हाईवे पर नोएडा की लॉ छात्रा का कई किलोमीटर तक पीछा, कॉलेज से घर जाने के दौरान एनएच-9 पर बाइकर्स गैंग ने घेरा