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    अब बिना पुलिस वेरिफिकेशन नहीं रख सकेंगे किरायेदार... जानें BNSS की धारा 163 के तहत लगाईं कौन सी पाबंदियां

    Updated: Mon, 25 Aug 2025 08:05 PM (IST)

    गाजियाबाद पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था कड़ी करते हुए धारा 163 के तहत कई नए नियम लागू किए हैं। किरायेदार सत्यापन अनिवार्य कर दिया गया है और तंबाकू उत्पादो ...और पढ़ें

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    पलिस ने कहा बिना सत्यापन न रखें किराएदार, कानून-व्यवस्था के लिए कई निर्देश जारी किए।

    जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। अब पुलिस ने किरायेदार का पुलिस सत्यापन कराया जाना अनिवार्य किया है। इसके साथ ही साइबर कैफे संचालक, स्क्रैप डीलर, मांजा रखने, मोबाइल-सिम कार्ड विक्रेता, शैक्षणिक संस्थानों के बाहर तंबाकू उत्पादों की बिक्री पर रोक, शराब की दुकानों के बाहर सीसीटीवी कैमरे लगाने और बैंकों के लिए आदेश जारी किए हैं।

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    पुलिस ने कानून-व्यवस्था सुदृढ़ करने के लिए पहली बार भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-2023 (बीएनएसएस) की धारा 163 के तहत कई महत्वपूर्ण आदेश जारी किए हैं। अभी तक पुलिस इस धारा का उपयोग एक स्थान पर चार या चार से अधिक लोगों को एकत्र होने से रोकने के लिए निषेधाज्ञा के रूप में करती थी।

    यह आदेश 25 अगस्त से 24 अक्टूबर की आधी रात तक लागू रहेगा। पुलिस का कहना है कि इन आदेशों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता-2023 की धारा 223 के तहत कार्यवाही होगी। संबंधित मामलों की सुनवाई कार्यपालक मजिस्ट्रेट करेंगे।

    पुलिस ने दिया आदेश

    • शैक्षिक संस्थानों के आसपास तंबाकू पर रोक: स्कूल-काॅलेज के 100 मीटर दायरे में सिगरेट, गुटखा, पान-मसाला और किसी भी तंबाकू उत्पाद की बिक्री प्रतिबंधित
    • मांझा व पटाखों पर पाबंदी: कांच/धातु मिश्रित मांझा और पटाखों का उत्पादन, बिक्री, भंडारण व फोड़ना प्रतिबंधित।
    • किराएदार सत्यापन जरूरी: कोई भी मकान मालिक पुलिस सत्यापन कराए बिना किरायेदार नहीं रख सकेगा। यूपी काप एप पर आवेदन कर किरायेदार का सत्यापन कराना अनिवार्य किया गया है। भविष्य में काेई घटना घटित होने पर यदि पुलिस को किरायेदार का पुलिस सत्यापन नहीं पाया गया तब पुलिस कार्रवाई कर सकती है।
    • मोबाइल व सिम कार्ड विक्रेता: ग्राहक का आईडी प्रूफ, पता और फोटो कापी रखना अनिवार्य, रजिस्टर बनाएंगे।
    • स्क्रैप डीलर: कर्मचारियों व खरीदारों का रिकार्ड रखना होगा। लेनदेन से संबंधित रजिस्टर भी बनाएंगे। प्रतिष्ठान पर सीसीटीवी कैमरे लगाने होंगे।
    • साइबर कैफे: आने वाले हर ग्राहक की पहचान सुनिश्चित करनी होगी, हस्ताक्षर सहित रजिस्टर व सीसीटीवी रिकार्ड रखना अनिवार्य।
    • बैंक व वित्तीय संस्थान: परिसर में सीसीटीवी कवरेज और कम से कम 15 दिन तक रिकार्ड सुरक्षित रखना होगा।
    • शराब की दुकानें: दुकान के बाहर 50 मीटर क्षेत्र तक सीसीटीवी कवरेज, सार्वजनिक स्थान पर शराब पीने और अवैध विक्रेताओं की गतिविधियों पर सख्त निगरानी।

    आदेश का मकसद असामाजिक कृत्यों पर अंकुश लगाना है। किरायेदारों का सत्यापन होने से अपराध में कमी आएगी। इसी तरह माेबाइल और सिम बिक्री का रिकाॅर्ड साइबर अपराध की रोकथाम और कार्रवाई में मददगार होगा।

    -आलोक प्रियदर्शी, अतिरिक्त पुलिस आयुक्त

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